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31 मार्च तक जिले भर में निषेधाज्ञा

महामारी घोषित हो चुकी कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग झारखंड सरकार के प्राप्त आदेश के आलोक में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्री राहुल कुमार सिन्हा के द्वारा *गिरिडीह जिले में दिनांक 31 मार्च 2020 तक पूर्णतया तालाबंदी (ष्टश्रद्वश्चद्यद्गह्लद्ग रुश्रष्द्मस्त्रश्र2ठ्ठ) का निर्देश जारी किया गया है।* इस क्रम में संपूर्ण जिले में निम्नांकित गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से 31 मार्च 2020 तक रोक लगाई गयी है

By JagranEdited By: Published: Mon, 23 Mar 2020 06:20 PM (IST)Updated: Mon, 23 Mar 2020 06:20 PM (IST)
31 मार्च तक जिले भर में निषेधाज्ञा
31 मार्च तक जिले भर में निषेधाज्ञा

गिरिडीह : वैश्विक महामारी घोषित हो चुके कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग झारखंड सरकार के प्राप्त आदेश के आलोक में उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने पूरे जिले में 31 मार्च तक पूर्णतया तालाबंदी करने का निर्देश जारी किया है। संपूर्ण जिले में आकस्मिक सेवाओं को छोड़कर राज्य सरकार के सभी कार्यालय बंद रहेंगे। सभी पदाधिकारी एवं कर्मी अपने घर से ही सरकारी कार्यो का निष्पादन करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर प्रधान उन्हें कार्यालय में बुला सकते हैं। शहर में चलनेवाली टैक्सी, ऑटो रिक्शा, बस, ई-रिक्शा तथा रिक्शा के संचालन सहित किसी भी सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के परिचालन पर पूर्णतया रोक लगाई गई है।

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अपवाद में स्वास्थ्य की तत्काल आवश्यकता को देखते हुए अस्पताल तक परिवहन की सुविधा को इससे बाहर रखा जाएगा। इस दौरान सभी दुकान, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, कार्यालय, फैक्ट्री, गोदाम, साप्ताहिक हाट बाजार आदि की संपूर्ण गतिविधियां बंद रहेंगी। सभी प्रकार के निर्माण कार्यों को तत्काल प्रभाव से स्थगित करने का निर्देश जारी किया है। सभी धार्मिक स्थल दर्शनार्थियों के लिए पूर्णत: बंद रखने का निर्देश दिया गया है। विदेश से आनेवाले सभी नागरिक, अन्य राज्यों से आए हुए नागरिक स्वास्थ्य अधिकारी के निर्धारित क्वारंटाइन की अवधि का कड़ाई से अनुपालन करेंगे। सभी नागरिक अपने घर पर ही रहेंगे। बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के क्रम में बाहर जाने पर सामाजिक दूरी के दिशा निर्देशों का अनुपालन करेंगे। तालाबंदी के दौरान आवश्यक सेवाएं प्रदान करनेवाले निम्नांकित कार्यालय तथा प्रतिष्ठान को उपरोक्त प्रतिबंधों से बाहर रखा गया है। विधि व्यवस्था से संबंधित पदाधिकारी तथा कर्मी, पुलिस, स्वास्थ्य, अग्निशमन सेवाएं, कारा सेवाएं, राशन दुकान, रेल, हवाई अड्डा एवं बस अड्डा के लिए परिवहन के लिए स्थानीय प्रशासन की ओर से विशेष व्यवस्था एवं दिशा-निर्देश निर्गत किया जाएगा। बिजली, पेयजल आपूर्ति, नगरपालिका सेवाएं, बैंक, एटीएम, प्रिट, इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया, टेलीकॉम, इंटरनेट सेवाएं, आईटी आधारित सेवाएं, पोस्टल सेवाएं, खाद्य आपूर्ति से संबंधित परिवहन सेवाएं, खाद्य, दवा एवं चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की ई कॉमर्स आपूर्ति, खाद्य पदार्थ, किराने का सामान, दूध, ब्रेड, फल एवं सब्जी के परिवहन एवं भंडारण की गतिविधियां, टेक अवे तथा होम डिलीवरी रेस्टोरेंट, हॉस्पीटल, दवा दुकान, चश्मा दुकान, दवा उत्पादन की गतिविधियां एवं संबंधित परिवहन, पेट्रोल, डीजल पंप, एलपीजी गैस के परिवहन एवं भंडारण की गतिविधियां, उत्पादन एवं निर्माण इकाइयां, जिन्हें निरंतर प्रक्रिया की आवश्यकता होती है उन्हें उपायुक्त से अनुमति प्राप्त करने के उपरांत चालू रखने का निर्देश दिया है। उपायुक्त ने इस दौरान पांच व्यक्ति या उससे अधिक व्यक्तियों का जमावड़ा पूर्णतया निषेध रखने का निर्देश दिया है।


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