कारू साव पर विस्फोटक अधिनियम का केस चलाने की मिली स्वीकृति
धनवार थाना के परसन ओपी के बाराजोरी से कारण साव के घर से जब्त विस्फोटक पदार्थ पर जिला प्रशासन ने सही पाया है।डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने अभियुक्त कारू साव के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति एसपी को दिया है।कारू साव पर अब न्यायालय में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा में संज्ञान लेकर आरोप गठन किया जा सकेगा।इसे लेकर परसन ओपी के एएसआई ब्रजनंदन प्रसाद ने एक आवेदन डीसी को दिया था।डीसी ने केस डायरी में मिले तथ्यसहायक लोक अभियोजक की अनु
गिरिडीह : धनवार थाना के परसन ओपी के बाराजोरी से कारू साव के घर से जब्त विस्फोटक पदार्थ पर जिला प्रशासन ने सही पाया है। डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने अभियुक्त कारू साव के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति एसपी को दी है। कारू साव पर अब न्यायालय में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा में संज्ञान लेकर आरोप गठन किया जा सकेगा। इसे लेकर परसन ओपी के एएसआइ ब्रजनंदन प्रसाद ने एक आवेदन डीसी को दिया था। डीसी ने केस डायरी में मिले तथ्य, सहायक लोक अभियोजक की अनुशंसा और मामले की गंभीरता को देखते हुए अभियोजन स्वीकृति एसपी को भेजी है। प्राथमिकी दर्ज कराते हुए परसन ओपी प्रभारी राजीव रंजन ने कहा था कि गुप्त सूचना पर 17 अप्रैल 2015 की शाम कारू साव के घर छापेमारी की गई।उसके पुवाल घर मे रखा दो सीलबंद कार्टून मिला।दोनो कार्टून में 604 पीस पावर जेल विस्फोटक बरामद किया गया।कारू साव विस्फोटक का कोई वैध कागजात पेश नही कर सका।पुलिस ने जब्त विस्फोटकों की जांच एफएसएल में भेज कर कराई थी।एफएसएल रिपोर्ट में जब्त जिलेटिन विस्फोटक को खतरनाक बताया।जो जानलेवा होती है। कारू साव इस विस्फोटक का उपयोग अवैध रूप से पत्थर के खनन करने में करता था।डीसी की स्वीकृति मिलने के बाद अब इस मामले में सुनवाई शुरू होगी और इसमें पुलिस की भूमिका महत्वपूर्ण होगी, जो यह मामला न्यायालय में साबित कर सके।