छेड़छाड़ कर जहर पिलानेवाले को सात साल सश्रम कारावास
प्रधान जिला जज राजेश कुमार वैश्य की अदालत ने शनिवार को महिला के साथ छेड़छाड़ कर जहर पिलाने वाले सुरेश साव को सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।साथ ही अन्य धाराओं में एक साल से लेकर तीन साल की सजा दी गई है।सभी सजा साथ-साथ चलेगी।वही अदालत ने कुल आठ हजार रुपए अर्थदंड जमा करने का आदेश दिया गया है।जुर्माना जमा नही करने पर अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी।इसके पूर्व सजा की बिदु पर बहस करते हुए बचाव पक्ष के अधिवक्
गिरिडीह : प्रधान जिला जज राजेश कुमार वैश्य की अदालत ने शनिवार को महिला के साथ छेड़छाड़ कर जहर पिलानेवाले सुरेश साव को सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही अन्य धाराओं में एक साल से लेकर तीन साल तक की सजा दी गई। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। वहीं अदालत ने कुल आठ हजार रुपए अर्थदंड जमा करने का आदेश दिया। जुर्माना जमा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। इसके पूर्व सजा की बिदु पर बहस करते हुए बचाव पक्ष के अधिवक्ता विनोद कुमार यादव ने उसे कम से कम सजा देने की मांग की। वहीं अभियोजन की तरफ से लोक अभियोजक ने कड़ी सजा देने की वकालत की। सुरेश को अदालत ने शुक्रवार को दोषी करार दिया था। सजा के बिदु पर सुनवाई को लेकर उसे कड़ी सुरक्षा में सेंट्रल जेल से न्यायालय लाया गया था। सजा सुनाए जाने के बाद उसे वापस जेल भेज दिया गया।
घटना बेंगाबाद थाना क्षेत्र की है। एक विवाहित महिला ने प्राथमिकी दर्ज कराते हुए कहा था कि 17 फरवरी 2018 को तीन बजे दिन वह घर पर अकेली थी। इसी बीच उसी के गावं का सुरेश साव वहां आकर छेड़छाड़ करने लगा। जब वह हल्ला करने लगी तो उसके मुंह में जहर डाल दिया। जहर मुह में जाने से वह बेहोश हो गई। जब वह होश में आई तो अस्पताल में इलाजरत थी। इस मामले में अभियोजन की तरफ से लोक अभियोजक सुनीलचंद्र श्रीवास्तव ने आठ गवाहों का परीक्षण कराया व बहस की। इस मामले में एफएसएल रिपोर्ट सजा का आधार रहा। एफएसएल में पीड़िता के भोजन के अंश में जहर पाया गया। इससे स्पष्ट हो गया था कि आरोपित ने जहर पिलाया था। इसी आधार पर सजा सुनाई गई।