11 चेकपोस्ट पर सवारियों की होगी जांच
कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव के मद्देनजर पदाधिकारियों को दिया आवश्यक व उचित दिशा निर्देश..* ==================== *31 मार्च तक गिरिडीह जिले में पूर्णता तालाबंदी लॉकडाउन का आदेश..* ==================== *जिले के 11 स्थानों पर बनाया गया चेकपोस्ट. आने जाने वाले हर व्यक्ति की हो रही है जांच.* ================
गिरिडीह : वैश्विक महामारी घोषित हो चुके कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए उपायुक्त ने जिले के सभी वरीय पदाधिकारियों के साथ सोमवार को बैठक की। जिले में 31 मार्च तक पूर्णतया तालाबंदी रहेगी। जिलेवासियों से अपील की कि कोरोना वायरस से घबराए नहीं। सभी अपने घरों के अंदर रहें, सावधानी बरतें व सुरक्षित रहें। घरों से बाहर न निकलें व भीड़वाले स्थानों पर न जाएं, ताकि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचा जा सके। बताया कि जिले में 11 स्थानों पर पोस्ट बनाए गए हैं। उपायुक्त ने पुलिस अधीक्षक एवं सिविल सर्जन को सभी चेकपोस्ट पर आवश्यक पुलिस बल, स्वास्थ्यकर्मी, पुलिस पदाधिकारी व दंडाधिकारी की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
कहा कि गावां, धनवार, बगोदर, देवरी, जमुआ, बेंगाबाद, गांडेय, गिरिडीह, पीरटांड़ व डुमरी में चेकपोस्ट बनाए गए हैं। हर चेकपोस्ट पर बाहर से आनेवाली गाड़ियों के सवारियों की जांच की जाएगी तथा आवश्यकतानुसार उनके हाथों पर क्वारंटाइन की मुहर भी लगाई जाएगी। नगर आयुक्त को शहरी क्षेत्र में वृहत स्तर पर साफ-सफाई कराने और स्फेयर के माध्यम से फॉगिग कराने का निर्देश दिया।
सिविल सर्जन को आवश्यकतानुसार एंबुलेंस की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। एएनएम नर्सिंग होम में 100 आइसोलेशन वार्ड की व्यवस्था करें। जो भी मरीज हो उनका समुचित इलाज करना सुनिश्चित करें। जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि किसी भी व्यक्ति या समूह को निजी उद्देश्य के लिए किसी प्रकार का वाहन कार, टैक्सी, ऑटो, रिक्शा, बस, ई-रिक्शा, रिक्शा आदि नहीं चलाने दें। बताया कि सभी मुखिया को आकस्मिक खाद्यान्न की राशि उपलब्ध करा दी गई है। सभी बीडीओ को निर्देश दिया गया कि मुखिया से वैसे लोगों को चिह्नित कराएं, जिनके पास राशन नहीं है। ऐसे लोगों को अविलंब राशन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जिला आपूर्ति पदाधिकारी को उपयुक्त स्थानों पर दाल-भात केंद्र खुलवाने एवं उसे प्रभावी रूप से चलवाने का निर्देश दिया। केंद्र एक काउंटर के रूप में कार्य करेगा। लोग वहां से खाना लेंगे, लेकिन वहां भीड़ इकट्ठा नहीं करेंगे। अलग से खाना खाएंगे।
श्रम अधीक्षक को निर्देश दिया कि पूर्व से कार्यरत वैसे मजदूर जो पूर्णतया तालाबंदी अवधि में कार्य नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें उनकी देय मजदूरी का 75 प्रतिशत भुगतान कराना सुनिश्चित करें एवं संबंधित हेल्पलाइन नंबर जारी करें ताकि भुगतान संबंधी कठिनाई होने पर उनकी समस्याओं का निराकरण किया जा सके। जेएसएलपीएस के डीपीएम को सूती वस्त्र का मास्क बनवाकर जिले में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। केबल ऑपरेटर के माध्यम से कम से कम 2 मिनट का ज्ञापन दिया जाएगा, जिसमें कोरोना वायरस के प्रभाव से बचने को क्या करना है और क्या नहीं करना है, इससे संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।