गढ़वा में लिपिक के तबादले के बाद हाईकोर्ट पहुंचा मामला, जांच में निकली विभागीय गाइडलाइन की अनदेखी; अब फिर होगी बैठक
झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने गढ़वा के लिपिक प्रदीप कुमार सिंह का स्थानांतरण स्थगित कर ...और पढ़ें

झारखंड हाईकोर्ट की फाइल फोटो। जागरण
HighLights
प्रदीप सिंह का स्थानांतरण हाईकोर्ट के आदेश पर स्थगित।
12 जून 2026 की स्थानांतरण गाइडलाइन का उल्लंघन पाया गया।
जागरण संवाददाता, गढ़वा। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने गढ़वा के लिपिक प्रदीप कुमार सिंह के स्थानांतरण को स्थगित कर दिया है। निदेशालय ने माना है कि उनके स्थानांतरण के मामले में 12 जून 2026 को जारी विभागीय दिशा-निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया था।
साथ ही क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक, पलामू प्रमंडल को स्थापना समिति की बैठक दोबारा आयोजित कर संबंधित लिपिकों के स्थानांतरण/पदस्थापन पर नियमानुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया गया है।
यह आदेश माध्यमिक शिक्षा निदेशक राजेश प्रसाद द्वारा जारी किया गया है। मालूम हो कि लिपिक प्रदीप कुमार सिंह ने झारखंड हाई कोर्ट में याचिका (W.P.(S) No. 6000/2026) दाखिल कर क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक पलामू द्वारा निर्गत स्थानांतरण आदेश में माध्यमिक शिक्षा निदेशक के दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करने का आरोप लगाते हुए स्थानांतरण आदेश को चुनौती दी थी।
जिसमें कोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए संबंधित प्राधिकारी को याचिकाकर्ता के प्रतिनिधित्व पर 12 सप्ताह के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया था। साथ ही प्रतिनिधित्व के निस्तारण तक याचिकाकर्ता को परेशान नहीं करने की बात कही गई थी।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद याचिकाकर्ता के प्रतिनिधित्व पर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में सुनवाई/समीक्षा की गई। जिसमें निदेशालय ने पूरे मामले पर विचार करने के बाद स्पष्ट किया कि क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक, पलामू प्रमंडल के 29 जुलाई 2026 के आदेश ज्ञापांक-198 में प्रदीप कुमार सिंह समेत संबंधित लिपिकों के स्थानांतरण/पदस्थापन में निदेशालय के 12 जून 2026 के दिशा-निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया। इस परिप्रेक्ष्य में प्रदीप कुमार सिंह के स्थानांतरण को स्थगित किए जाने का निर्णय लिया गया।
निदेशालयी समीक्षा में यह भी पाया गया कि लिपिक नीरज कुमार सिन्हा और शितलेश कुमार सिंह लंबे समय से पलामू जिले के ही विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत रहे हैं। इसके बावजूद 29 जुलाई 2026 के आदेश के तहत उनका स्थानांतरण पलामू जिले के अंदर ही दूसरे कार्यालय में किया गया है जो 12 जून 2026 के पत्रांक-2093 में जारी स्थानांतरण संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुरूप नहीं है।
नीरज और शितलेश के मामले में भी फिर होगी बैठक
मामले में विभाग ने केवल प्रदीप कुमार सिंह का स्थानांतरण स्थगित करने तक ही निर्णय सीमित नहीं रखा है। क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक, पलामू प्रमंडल को निर्देश दिया गया है कि स्थापना समिति की बैठक पुनः आयोजित की जाए और निदेशालय के 12 जून 2026 के दिशा-निर्देशों के अनुरूप नीरज कुमार सिन्हा एवं शितलेश कुमार सिंह के स्थानांतरण/पदस्थापन के मामले में भी आवश्यक निर्णय लिया जाए।
इसके अलावा यदि ऐसे अन्य मामले भी सामने आते हैं, जो 12 जून 2026 के दिशा-निर्देशों से आच्छादित हैं, तो स्थापना समिति की बैठक में उन मामलों पर भी विचार कर नियमानुसार आदेश जारी करने का निर्देश दिया गया है।
