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मुखिया व अभिकर्ता पर किया मुकदमा

संवाद सूत्र भवनाथपुर प्रखंड के अरसली दक्षिणी पंचायत के बैगाडीह टोला में 13 वें वित्त की राशि से अवैध रूप से वन भूमि में समतलीकरण कार्य कराए जाने के मामले में रेंजर लेयाकत अली अंसारी ने पंचायत के मुखिया गोपाल प्रसाद यादव तथा अभिकर्ता मंसूर अंसारी के खिलाफ भारतीय वन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। बताते चलें कि अरसली दक्षिणी पंचायत के बैगाडीह वीर स्थान के समीप 13 वें वित्त मद से 2.44 लाख रुपए की लागत से समतलीकरण कार्य कराया गया था। इस मामले में वन भूमि पर कार्य कराए जाने की शिकायत मुख्यमंत्री जन संवाद में करते हुए सरकारी राशि वसुली करने की मांग शिकायतकर्ता ने की थी। जिसके आलोक में डीएफओ के निर्देश पर किये जांच में यह बात सामने आई कि समतलीकरण का कार्य वन भूमि में की कराया गया है। साथ ही वहां से 500 सीएफटी गिट्टी का उत्खनन किया गया है।

By JagranEdited By: Published: Sun, 17 Mar 2019 06:40 PM (IST)Updated: Sun, 17 Mar 2019 06:40 PM (IST)
मुखिया व अभिकर्ता पर किया मुकदमा
मुखिया व अभिकर्ता पर किया मुकदमा

भवनाथपुर: प्रखंड के अरसली दक्षिणी पंचायत के बैगाडीह टोला में 13 वें वित्त की राशि से अवैध रूप से वन भूमि में समतलीकरण कार्य कराए जाने के मामले में रेंजर लेयाकत अली अंसारी ने पंचायत के मुखिया गोपाल प्रसाद यादव तथा अभिकर्ता मंसूर अंसारी के खिलाफ भारतीय वन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। बताते चलें कि अरसली दक्षिणी पंचायत के बैगाडीह वीर स्थान के समीप 13 वें वित्त मद से 2.44 लाख रुपए की लागत से समतलीकरण कार्य कराया गया था। इस मामले में वन भूमि पर कार्य कराए जाने की शिकायत मुख्यमंत्री जन संवाद में करते हुए सरकारी राशि वसुली करने की मांग शिकायतकर्ता ने की थी। जिसके आलोक में डीएफओ के निर्देश पर किये जांच में यह बात सामने आई कि समतलीकरण का कार्य वन भूमि में की कराया गया है। साथ ही वहां से 500 सीएफटी गिट्टी का खनन किया गया है।

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