गांव की सरकार का कार्यकाल समाप्त, कार्यकारी समिति के गठन को लेकर अधिसूचना जारी
गढ़वा गांव की सरकार का कार्यकाल समाप्त हो गया। कार्यकाल समाप्त होने के बाद ग्रामीण विकास
गढ़वा : गांव की सरकार का कार्यकाल समाप्त हो गया। कार्यकाल समाप्त होने के बाद ग्रामीण विकास विभाग, पंचायत राज की अधिसूचना के आलोक में उपायुक्त राजेश कुमार पाठक ने त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के विघटन के पश्चात इसके संचालन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के तहत कार्यकारी समिति का गठन को लेकर आदेश जारी कर दिया है। इससे संबंधित पत्र संबंधित पंचायत प्रतनिधियों को प्रेषित किया जा रहा है। इसके साथ ही जिले के सभी पंचायतों में कार्यों का संचालन नव गठित कार्यकारी समिति के माध्यम से किए जाने को हरी झंडी मिल गई है। समिति के अध्यक्ष को ग्राम प्रधान के रूप जाना जाएगा। अपने- अपने विघटित पंचायत क्षेत्र के मुखिया, पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद सदस्य गठित किए गए कार्यकारी समिति के प्रधान होंगे। जबकि उस क्षेत्र के वार्ड सदस्य समिति के सदस्य होंगे। इस समिति में सरकार के प्रतिनिधि के रूप में प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, प्रखंड समन्वयक पंचायत राज स्वशासन परिषद, अंचल निरीक्षक समिति के सदस्य होंगे। एक सदस्य को संबंधित प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा नामित किया जाएगा। प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, अंचल निरीक्षक एवं प्रखंड समन्वयक समिति की बैठक में शामिल हो सकेंगे मगर उन्हें मतदान का अधिकार नहीं होगा। वह पंचायत के वित्तीय व्यवहार, योजना के क्रियान्वयन, किसी प्रकार की अनियमितता को रोकना एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी व विभाग को संज्ञान में लाने को ले जवाबदेह होंगे। झारखंड पंचायत राज अधिनियम के तहत ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। सभा की अध्यक्षता समिति के प्रधान द्वारा की जाएगी। पंचायत सचिव, प्रखंड विकास पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त पूर्ववत अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। कार्यकारी समिति के गैर सरकारी सदस्यों को बैठक में भाग लेने के लिए यात्रा भत्ता नियमानुसार अनुमान्य होगा। कार्यकारी समिति के गठन के साथ समिति के पदाधिकारी पदभार ग्रहण किए समझे जाएंगे। उपायुक्त द्वारा जारी आदेश में लिखा गया है कि कार्यकारी समिति गठन के अधिकतम छह माह या चुनाव होने तक कार्य करेगी।