छह ट्रक चालकों व मालिकों पर फिर मुकदमा
नगर उंटारी: थाना क्षेत्र के जंगीपुर से जब्त आधा दर्जन ओवर लोड बालू लदे ट्रकों के चालक व मालिक
नगर उंटारी:
थाना क्षेत्र के जंगीपुर से जब्त आधा दर्जन ओवर लोड बालू लदे ट्रकों के चालक व मालिकों के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। जिला खनन पदाधिकारी विजय कुमार ओझा के आवेदन पर मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मंगलवार को थाना प्रभारी निरंजन कुमार ने गुप्त सूचना पर अवैध रूप से सीमावर्ती उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में जा रहे ओवरलोड बालू लदे छह ट्रक को जंगीपुर में जब्त किया था। पकड़े गए सभी ओवरलोड बालू लदे ट्रक विशुनपुरा व पतिहारी बालू घाट से बालू लेकर उत्तर प्रदेश जा रहे थे। पुलिस को देखते ही सभी चालक व उपचालक ट्रक सड़क पर छोड़कर भागने में सफल रहे। जिला खनन पदाधिकारी ने थाना को दिए आवेदन में लिखा है कि पकड़े गए सभी ट्रक पर क्षमता से दुगुना बालू लोड है। जब्त सभी छह ट्रक की क्षमता छह-छह सौ घनफीट परिवहन का है पर ट्रक संख्या यूपी 67 एटी 1393 पर 1160 घनफीट, यूपी 67 एटी 1215 घनफीट, एमएच 18 एए 2869 पर 1050 घनफीट, यूपी 67 एटी 1406 पर 1105 घनफीट, यूपी 67 एटी 0015 पर 970 घनफीट व यूपी 67 एटी 1909 पर 1080 घनफीट बालू लदा है। सभी वाहनों में क्षमता से दुगुने मात्रा में बालू खनिज लोड कर ले जाया जा रहा था। जिससे राष्ट्रीय संपत्ति सड़क क्षतिग्रस्त हो रही है। साथ ही क्षमता से अधिक वहन करने से वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं तथा जानमाल की भारी क्षति हो सकती है। साथ ही अवैध रूप से बालू खनन बगैर संपूर्ण मात्रा का चालान लिए खनिजों का प्रेषण से खनन राजस्व की क्षति एवं सरकारी संपत्ति की चोरी हुई है। जो एमएमडीआर एक्ट 1957 की धारा 21,जे एमएमसीआर 2017 का नियम 54 एवं एमभी एक्ट 1988 की धारा 179,194 तथा आईपीसी की धारा 379,411,420 व 34 के तहत दंडनीय अपराध है। बताते चलें कि तीन दिनों के अंदर 141 ओवरलोड बालू लदे ट्रकों पर मुकदमा दर्ज किए जाने के बावजूद बालू माफिया बालू के अवैध कारोबार करने से बाज नहीं आ रहें हैं।
- गढ़वा जिला से बालू बाहर जाने पर है रोक
झारखंड सरकार द्वारा गढ़वा जिला से अन्य प्रदेशों में बालू ले जाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। बावजूद बालू माफिया अन्य प्रदेशों में धड़ल्ले से ओवरलोड बालू लदे ट्रक अवैध रूप से भेजा जा रहा है।