संक्रमण को देखते हुए गढ़वा में धारा 144 लागू
- जिले में धारा 144 लगाए जाने के बावजूद लोग नहीं कर रहे नियमों का अनुपालन फोटो- जीएआरपी- 9- गढ़वा में धारा 144 के बावजूद सड़क पर चहल पहल की स्थिति संवाद सहयोगी गढ़वा कोरोना संक्रमण को देखते हुए सदर अनुमंडल क्षेत्र में एहतिहात के तौर पर अनुमंडल पदाधिकारियों द्वारा अपने अपने क्षेत्र में धारा 144 लागू किया गया है। सदर अनुमंडल क्षेत्र में एसडीओ प्रदीप कुमार ने निषेधाज्ञा लागू करते हुए धारा 144 लगाया गया है। जारी पत्र के अनुसार 2
संवाद सहयोगी, गढ़वा : कोरोना संक्रमण को देखते हुए गढ़वा में एहतिहात के तौर पर एसडीओ प्रदीप कुमार ने निषेधाज्ञा लागू करते हुए धारा 144 लगा दिया है। जारी आदेश के अनुसार 29 जुलाई से लेकर अगले आदेश तक क्षेत्र में धारा 144 लगी रहेगी। इसके तहत एक स्थान पर 5 या इससे अधिक लोग एकत्रित नहीं हो सकेंगे। कंटेनमेंट जोन में दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, कार्यालय, फैक्ट्री, गोदाम, साप्ताहिक हाट, बाजार आदि पूर्णत: बंद रहेंगे। कंटेनमेंअ जोन से बाहर के क्षेत्रों में सुबह 5 बजे से रात्रि 9 बजे तक ही दुकानें खोली जा सकेंगी। इसके बाद दुकान खोलना या लोगों की आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। साथ ही लोगों को मास्क लगाना व शारीरिक दूरी का अनुपालन करना भी अनिवार्य किया गया है। धारा 144 लगाए लागू होने के बावजूद बुधवार को गढ़वा जिला मुख्यालय के विभिन्न स्थानों पर भीड़ भाड़ की स्थिति रही। जिन इलाकों में कोरोना संक्रमित पाए गए हैं वहां की दुकानें भी खुली रहीं। लोग प्रशासनिक आदेश को पूरी तरह से धत्ता बताते देखे गए।