dumka big news सामूहिक दुष्कर्म में दो चाचा समेत तीन को मौत होने तक की सजा
क किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने वाले दो चाचा समेत तीन को जीवनपर्यंत जेल में रहने की सजा सुनाई गई। तीनों आरोपितों को जीवन पर्यंत जेल में रहना पड़ेगा। साथ ही 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। यह अदा करने पर पर अतिरिक्त छह माह सजा भुगतनी पड़ेगी।
जागरण संवाददाता, दुमका : प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश चंद्रा की अदालत ने मंगलवार को रामगढ़ की एक किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने वाले दो चाचा समेत तीन को जीवनपर्यंत जेल में रहने की सजा सुनाई। अब तीनों को मौत होने तक जेल में रहना होगा। तीनों पर 25 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। दर्ज प्राथमिकी में पीड़िता ने बताया कि दो सितंबर 20 की शाम को वह घर में खाना बना रही थी। उस समय घर में कोई नहीं था।
इसी बीच गांव में रहने वाले रिश्ते के चाचा मुन्ना कोल और ठाकुर कोल एक अन्य साथी मुंडरा कोल के साथ घर के अंदर आ गए। दोनों चाचा ने उसके साथी दुष्कर्म किया और मुंडरा घर के बाहर पहरेदारी करता रहा। दुष्कर्म करने के बाद दोनों ने धमकी दी कि अगर किसी को कुछ बताया तो जान से मार दिया जाएगा। डर के कारण उस रात घरवालों को कुछ नहीं बताया। अगले दिन शहर में रहने वाले बड़े पापा के घर जाकर उन्हें सारी बात बताई। अगले दिन पुलिस ने तीनों पर मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया।
अदालत ने घटना को संज्ञेय अपराध मानते हुए तीनों का कठोर से कठोर सजा सुनाई। अब तीनों सारी उम्र जेल में बिताएंगे। इस मामले में नौ लोगों की गवाही हुई। बचाव पक्ष की ओर से सोमा गुप्ता और सरकार की ओर से एपीपी चंपा कुमारी ने बहस की।