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हथियार रखनेवाले शिकारीपाड़ा के युवक को तीन साल की सजा

दुमका : प्रथम न्यायिक दंडाधिकारी बंकिम चंद्र चटर्जी की अदालत ने बुधवार को अवैध तमंचा रखने के आरोप में शिकारीपाड़ा के सिद्धिक अंसारी को दोषी पाते हुए तीन साल और पांच सौ रुपया जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं देने पर आरोपित को तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

By JagranEdited By: Published: Wed, 16 Jan 2019 06:31 PM (IST)Updated: Wed, 16 Jan 2019 06:31 PM (IST)
हथियार रखनेवाले शिकारीपाड़ा के युवक को तीन साल की सजा
हथियार रखनेवाले शिकारीपाड़ा के युवक को तीन साल की सजा

दुमका : प्रथम न्यायिक दंडाधिकारी बंकिम चंद्र चटर्जी की अदालत ने बुधवार को अवैध तमंचा रखने के आरोप में शिकारीपाड़ा के सिद्धिक अंसारी को दोषी पाते हुए तीन साल और पांच सौ रुपया जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं देने पर आरोपित को तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। बताया जाता है कि 27 फरवरी 13 को सिद्दिक ने अपने आधा दर्जन साथियों के साथ दुमका-रामपुरहाट में शहरपुर गांव के पास एक कार और एक बस में डकैती की वारदात को अंजाम दिया था। इसके अलावा दो अन्य वारदात को भी अंजाम दिया था। पुलिस ने सिद्धिक अंसारी को गिरफ्तार कर उसके पास से तमंचा और एक गोली बरामद की थी। अदालत ने दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद उसे दोषी पाते हुए सजा सुनाई।

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