मतदान के लिए कोई एक परिचय पत्र जरूरी
तीन नवंबर को होने वाले उपचुनाव में मतदाता एक दर्जन पहचान पत्र में से किसी एक को दिखाकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। हालांकि इसके लिए मतदाता सूची में नाम दर्ज होना जरूरी है।
जागरण संवाददाता, दुमका: तीन नवंबर को होने वाले उपचुनाव में मतदाता एक दर्जन पहचान पत्र में से किसी एक को दिखाकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। हालांकि इसके लिए मतदाता सूची में नाम दर्ज होना जरूरी है।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी राजेश्वरी बी ने गुरुवार को कहा कि मतदान के लिए आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, पैन कार्ड, फोटोग्राफ युक्त बैंक या डाकघर की पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविग लाइसेंस, पासपोर्ट, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआइ द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, सांसद, विधायक व विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र में से किसी एक को दिखाकर मतदान किया जा सकता है।
इसके अलावा राज्य या केंद्र सरकार के लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी फोटो युक्त सेवा पहचान-पत्र को भी दिखाकर लोकतंत्र के इस महापर्व में भागीदार बना जा सकता है। उपायुक्त ने कहा कि मतदान स्थल पर मत डालने से पहले अपनी पहचान सुनिश्चित करने के लिए अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र मतदाता दिखाएंगे। अगर वे फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं तो उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए उपरोक्त दस्तावेज में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा।
मैच नहीं कर रही वोटर आइडी की तस्वीर तो अन्य दस्तावेज दिखाएं: उपायुक्त ने कहा कि अगर किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में दर्ज है, लेकिन मतदाता पहचान पत्र नहीं है, या मतदाता पहचान पत्र का फोटो नहीं मिल रहा है तो ऐसी स्थिति में भी मतदाता उक्त पहचान पत्र दिखाकर मतदान कर सकते हैं।