्रआरटीई के तहत गरीब बच्चों का करना होगा नामांकन
रामगढ़ निश्शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत जिले के सभी गैर सहायता प्राप्त एवं मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में कमजोर वर्ग के बाों का नामांकन किया जाना है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में विद्यालय में प्रवेश कक्षा में निर्धारित सीट में से 25 प्रतिशत सीट पर विद्यालय से एक से छह किमी दूरी पर रह रहे अनाथ बीपीएल परिवार कमजोर परिवार जिनकी वाíषक आय 72 हजार रूपया से कम हो।
संवाद सहयोगी, रामगढ़ : निश्शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत जिले के सभी गैर सहायता प्राप्त एवं मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में कमजोर वर्ग के बच्चों का नामांकन किया जाना है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में विद्यालय में प्रवेश कक्षा में निर्धारित सीट में से 25 प्रतिशत सीट पर विद्यालय से एक से छह किमी दूरी पर रह रहे अनाथ, बीपीएल परिवार, कमजोर परिवार जिनकी वाíषक आय 72 हजार रूपया से कम हो। इसके लिए उपायुक्त राजेश्वरी बी ने आदेश जारी कर जिले के सभी निजी विद्यालय को प्रचार-प्रसार करने का भी निर्देश दिया है। प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी मृगेन्द्र बायरा ने भी प्रखंड के सभी निजी विद्यालय को उपायुक्त के आदेश की कॉपी भेज कर इसका अनुपालन करने को कहा है। 25 प्रतिशत से कम नामाकंन करने वाले विद्यालय को कारण बताना होगा।