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मंजूरी लेकर ही करें कोई कार्य : प्रेक्षक

दुमका समाहरणालय सभागार में शुक्रवार को प्रेक्षकों ने सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर कई आवश्यक जानकारी दी। सामान्य प्रेक्षक कैलाशचंद्र मीणा ने कहा कि निर्वाचन आयोग से दी जानेवाली सुविधाओं से सभी अवगत होंगे। सुविधा एप्प के माध्यम से सुविधाओं की ऑनलाइन मंजूरी लेने का प्रावधान है। ऑनलाइन मंजूरी लेकर ही कोई भी कार्य करें। आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन न हो इसका ध्यान रखें।

By JagranEdited By: Published: Fri, 10 May 2019 06:42 PM (IST)Updated: Sat, 11 May 2019 06:31 AM (IST)
मंजूरी लेकर ही करें कोई कार्य : प्रेक्षक
मंजूरी लेकर ही करें कोई कार्य : प्रेक्षक

दुमका : समाहरणालय सभागार में शुक्रवार को प्रेक्षकों ने सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर कई आवश्यक जानकारी दी।

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सामान्य प्रेक्षक कैलाशचंद्र मीणा ने कहा कि निर्वाचन आयोग से दी जानेवाली सुविधाओं से सभी अवगत होंगे। सुविधा एप्प के माध्यम से सुविधाओं की ऑनलाइन मंजूरी लेने का प्रावधान है। ऑनलाइन मंजूरी लेकर ही कोई भी कार्य करें। आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन न हो इसका ध्यान रखें। चुनाव प्रचार के दौरान अगर किसी प्रकार की परेशानी हो रही हो या क्षेत्र में किसी के द्वारा भय का माहौल उत्पन्न किया जा रहा है तो जानकारी प्राप्त करना है। शराब से संबंधित शिकायत मिल रही है लेकिन चुनाव में शराब शामिल न हो इसका ध्यान रखें। सभी मतदान केंद्रों पर पोलिग अभिकर्ता होंगे। सभी को अपने स्तर से प्रशिक्षण दें। बताएं कि उन्हें मतदान केंद्रों पर क्या करना है।

उन्होंने कहा कि मतदान के दिन सर्वप्रथम पोलिग अभिकर्ता पीठासीन अधिकारी के सामने आपके द्वारा दिए गए नियुक्ति पत्र को दिखाएं। कोई भी अभिकर्ता मोबाइल लेकर मतदान केंद्र में नहीं जा सकते हैं। वे मतदान केंद्र पर हो रही सारी प्रक्रिया को देखें। मॉक पॉल के समय उपस्थित रहें। मतदान के दौरान मतदाता का पहचान सही ढंग से हो रहा है या नहीं इसका भी ध्यान रखें। कोई भी व्यक्ति मतदान केंद्र में वीडियोग्राफी न करे, इसका ध्यान रखें। मतदान केंद्र पर कोई भी धूम्रपान नहीं करेगा। मतदान केंद्र पर एक समय में एक पार्टी के एक ही अभिकर्ता उपस्थित रह सकते हैं। दिन के 2 बजे के बाद जो अभिकर्ता मतदान केंद्र पर रहेंगे वे मतदान सम्पन्न होने के उपरांत ही बाहर निकलेंगे। कोई भी अभिकर्ता व अधिकारी किसी भी कीमत पर वोटिग कम्पार्टमेंट में नहीं जाएंगे। मतदान पूरी तरह से गुप्त रहे इसे सुनिश्चित करें।

उन्होंने कहा कि विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा जो भी प्रचार सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है उसकी ओर बजनेवाले गानों की एमसीएमसी कोषांग से अवश्य करा लें। चुनाव प्रचार के लिए राजनीतिक दल सोशल मीडिया का भी उपयोग कर रहे हैं। यहां संप्रेषित वीडियो व अन्य प्रचार सामग्रियों की भी जांच एमसीएमसी से कराना अनिवार्य है। किसी भी कीमत पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन ना करें। विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा एलईडी वैन के माध्यम से भी प्रचार-प्रसार का कार्य किया जा रहा है। एलईडी वैन में चलाए जा रहे कंटेंट को एमसीएमसी कोषांग से जांच कराने के उपरांत ही उसका प्रसारण करें। एमसीएमसी के गाइडलाइन को सभी राजनीतिक दल पालन करें।

मतदान करने से कोई भी वंचित न रहे इसे ध्यान में रखते हुए ईडीसी यानी इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं। इसे दिखाकर मतदान केंद्र पर प्रतिनियुक्त अधिकारी, जवान इसे ईडीसी को दिखाकर मतदान कर सकते हैं। दिव्यांग मतदाता वोटिग कंपार्टमेंट में खुद मतदान करेंगे। वे खुद बटन दबाएंगे। अक्सर देखा जाता है कि दिव्यांग मतदाता को वोटिग कम्पार्टमेंट में ले जानेवाला व्यक्ति द्वारा स्वयं वोट कर देता है। ऐसा उसी परिस्थिति में नहीं होगा, जब मतदान केंद्र के अधिकारी उन्हें वोटिग कंपार्टमेंट में ले जाएंगे और वोट करते समय वे भी बाहर आ जाएंगे। वोटिग के उपरांत उन्हें फिर वापस ले आया जाएगा।

उन्होंने कहा वैसे मतदान केंद्र जिनका स्थान परिवर्तन किया गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी के निदेश पर वैसे मतदान केंद्रों के मतदाताओं को घर-घर जाकर इसकी जानकारी देकर मतदान करने के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है ।

बैठक में उन्हें बताया गया कि सभी पोलिग अभिकर्ता सुबह 6 बजे तक मतदान केंद्र पहुंच जाएं। उन्हें ईवीएम व वीवीपैट सील करने की पूरी प्रक्रिया से अवगत कराया गया।

व्यय प्रेक्षक उमेश कुमार गर्ग ने दलों के प्रतिनिधियों से व्यय के संबंध में जानकारी ली। बैठक में उपविकास आयुक्त वरूण रंजन समेत राजनीतिक दल के प्रतिनिधि मौजूद थे।

10 बजे के बाद किसी कीमत पर न बजाएं डीजे

बैठक में सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए पुलिस अधीक्षक दुमका वाई एस रमेश ने कहा कि रात्रि 10 बजे के बाद डीजे, लाउडस्पीकर, चोंगा आदि न बजाएं। अगर रात्रि 10 बजकर 5 मिनट के बाद भी किसी के द्वारा इन चीजों का किया जाता है तो संबंधित के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। सभी राजनैतिक दल आदर्श आचार संहिता का पालन करें।

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पोलिग अभिकर्ता के लिए क्या आवश्यक

-अपने साथ संबंधित राजनैतिक दल द्वारा निर्गत अपना नियुक्ति पत्र अवश्य लेकर आएं और पीठासीन पदाधिकारी को दें।

-इलेक्ट्रोल रोल का कॉपी अपने साथ लेकर आएं।

-ईवीएमए वीवीपैटपर सील लगाने के लिए अपना सील लेकर आएं।

- अपना पहचानपत्र अवश्य लाएं।

- पोलिग अभिकर्ता कोई भी ऐसी सामग्री न लाएं जो किसी राजनैतिक दल को दर्शाता हो।


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