डायन हत्या में दो महिला समेत नौ को आजीवन कारावास
दुमका : वर्ष 13 में गांव के तीन लोगों की बीमारी से हुई मौत को डायन करार देकर 50 साल की महिला लालमुनि देवी की पीट पीटकर जान लेनेवाले जरमुंडी की दो महिला समेत नौ लोगों को शुक्रवार को द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पवन कुमार की अदालत ने दोषी पाकर आजीवन कारावास और दस हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं देने पर सभी को एक-एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। दर्ज प्राथमिकी में जरमुंडी के मजडीहा गांव की विलासी देवी ने आरोप लगाते हुए कहा कि वर्ष 13 में गांव के गुही राय की पत्नी की वज्रपात से मौत हो गई।
दुमका : वर्ष 13 में गांव के तीन लोगों की बीमारी से हुई मौत को डायन करार देकर 50 साल की महिला लालमुनि देवी की पीट पीटकर जान लेनेवाले जरमुंडी की दो महिला समेत नौ लोगों को शुक्रवार को द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पवन कुमार की अदालत ने दोषी पाकर आजीवन कारावास और दस हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं देने पर सभी को एक-एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
दर्ज प्राथमिकी में जरमुंडी के मजडीहा गांव की विलासी देवी ने आरोप लगाते हुए कहा कि वर्ष 13 में गांव के गुही राय की पत्नी की वज्रपात से मौत हो गई। उसकी मौत के 15 दिन बाद गुही के पिता हिया नंद की भी लकवा मार देने के कारण मौत हो गई। नौ सितंबर 13 को मदन राय के पिता राधे राय की भी बीमारी की वजह से मौत हो गई। इन सभी की मौत के लिए गुही राय का परिवार सास 50 वर्षीया लालमुनि देवी को जिम्मेदार मानता था। उनका कहना था कि उसकी सास डायन है और उसी ने मंत्र कर तीनों की जान ले ली। 07 दिसंबर 13 को आरोपित पक्ष की ओर से मदन राय, सेनाथ राय, गुही राय, कारू राय, रोहित राय, फूदन राय, दिनेश्वर राय, लाखो देवी व हिरानी देवी घर आयी और सास को डायन कहकर धमकाया और कहा कि उसकी वजह से उनके घर के लोगों की जान गई है। ¨जदा नहीं छोड़ेंगे। 13 दिसंबर की 2013 की शाम घर के सभी लोग खाना खा रहे थे। तभी सभी आरोपित जबरन दरवाजा खोलकर अंदर आ गए। सभी ने सास को बाहर निकालने को कहा। इंकार करने पर उसकी और ननद की पिटाई की और सास को घसीटते हुए ले गया। प्रधान लोबिन राय के घर के सामने सड़क पर ले जाकर बुरी तरह से लाठी व डंडों से पीटा और हत्या करने के बाद शव को झाड़ी में फेंक दिया। अगले दिन पुलिस आई और शव को उठाकर ले गई। पुलिस ने सभी नौ लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया। शुक्रवार को अदालत ने सरकारी वकील एसपी सिन्हा और बचाव पक्ष के वकील भारत किशोर प्रसाद की बहस सुनने और साक्ष्य के आधार पर सभी नौ लोगों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।