ऑनर किलिंग में चार भाइयों को आजीवन कारावास, जानें क्या है मामला
Honor Killing. अदालत ने ऑनर किलिंग के मामले में चार भाइयों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
दुमका, जागरण संवाददाता। प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तौफीकुल हसन की अदालत ने मंगलवार को ऑनर किलिंग के मामले में मरने वाले की युवक की प्रेमिका के चार भाइयों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। चारों पर 48000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर दो साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
जानें, क्या है मामला
दुमका के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के आसनबनी गांव में ऑनर किलिंग का यह मामला आठ फरवरी, 2017 को सामने आया था। हत्या पांच दिन पूर्व की गई थी। प्रेमिका के चार भाइयों ने 24 वर्षीय परमेश्वर मरांडी को अगवा किया था। उसके बाद उसे पीट-पीट कर मार डाला। शव को एक नाले के पास गाड़ दिया था। खोजी कुत्ते की मदद से पुलिस ने शव को बरामद किया था। दरअसल, आसनबनी गांव के परमेश्वर मरांडी का प्रेम प्रसंग गांव के पास के एक टोला के रहने वाले राम टुडू की बहन से था। इस मामले में दो बार पंचायत भी बुलाई गई थी। परमेश्वर की मां मकू बेसरा के अनुसार, बेटा चार फरवरी, 2017 को सरस्वती पूजा विसर्जन में गया था। उसके बाद वह नहीं लौटा। प्रतिमा विसर्जन जुलूस में परमेश्वर खूब नाचा था। गांव से बाहर निकलते ही प्रेमिका के भाई बुद्धिनाथ टुडू, राम टुडू, सनातन टुडू एवं सोमाय टुडू ने उसे पकड़ लिया। उसको फुटबॉल मैदान की तरफ जबरन ले गए। जब परमेश्वर सात फरवरी की शाम तक घर नहीं लौटा तो इसकी सूचना शिकारीपाड़ा पुलिस को दी गई थी। पुलिस अगले दिन फुटबॉल मैदान गई।
अनुसंधान में पता चला कि वहां बांस से किसी को पीटा गया था। पास के धनधारा नाला के समीप परमेश्वर का आधा फटा हुआ जांघिया मिला था। कुछ दूर पर खून के निशान मिले थे। तत्कालीन पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी अजय केसरी ने खोजी कुत्ता मंगाया था। कुत्ते के माध्यम से नाले के पास गाड़ा गया शव बरामद किया गया था। परमेश्वर की मां के बयान पर शिकारीपाड़ा थाना में परमेश्वर की प्रेमिका के चारों भाइयों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया। अभियोजन की ओर से एपीपी दिनेश कुमार ओझा और बचाव पक्ष की ओर से कुमोद नारायण झा ने पैरवी की।