दहेज प्रताड़ना में पति व सास-ससुर को दो साल की सजा
दुमका प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी विजय कुमार यादव ने दहेज प्रताड़ना के मामले में शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के शिवतल्ला गांव के रफीक शेख शेखावत मियां एवं अमीना बीबी को दो साल। एक दूसरे मामले में छह माह और 10-10 हजार रुपये का जुर्माना का फैसला सुनाया है।
दुमका : प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी विजय कुमार यादव ने दहेज प्रताड़ना के मामले में शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के शिवतल्ला गांव के रफीक शेख, शेखावत मियां एवं अमीना बीबी को दो साल। एक दूसरे मामले में छह माह और 10-10 हजार रुपये का जुर्माना का फैसला सुनाया है। जुर्माना की रकम नहीं देने पर डेढ़ माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। जानकारी हो की रहिमा बीबी ने शिकारीपाड़ा थाना में मामला दर्ज कराया था। जिसमें कहा गया था कि 18 जुलाई 2009 को उसके पति जंगल से लकड़ी लाकर चाय बनाने के लिए बोले। जिस पर मना करने पर उसको बुरी तरह से मारपीट किया। जिस कारण वह मोहलपहाड़ी अस्पताल में भर्ती थी और उसके पहले भी उसके पति रफीक मियां, सास अमीना बीबी, ससुर शेखावत मियां ने उसके साथ मारपीट किया था। कोर्ट में वह मामला चल रहा है। न्यायालय में अभियोजन ने कुल पांच गवाहों को प्रस्तुत किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक लोक अभियोजक रामकिकर पांडेय एवं पैरवी पदाधिकारी सअनि सुधीर कुमार ठाकुर थे। वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता एसके मंडल ने मुकदमा का पैरवी किया।