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तय दायरे में रहकर समितियां करें पूजा का आयोजन

कोविड-19 के संक्रमण को ध्यान में रखकर सरकार के स्तर से जो गाइडलाइन तय की गई है उसी के दायरे में रहकर पूजा समितियां इस बार दुर्गा पूजा का आयोजन करें ताकि कोविड-19 से जंग जीती जा सके। यह बातें बुधवार को उपायुक्त राजेश्वरी बी ने कही।

By JagranEdited By: Published: Wed, 21 Oct 2020 06:28 PM (IST)Updated: Wed, 21 Oct 2020 06:28 PM (IST)
तय दायरे में रहकर समितियां करें पूजा का आयोजन
तय दायरे में रहकर समितियां करें पूजा का आयोजन

जागरण संवाददाता, दुमका: कोविड-19 के संक्रमण को ध्यान में रखकर सरकार के स्तर से जो गाइडलाइन तय की गई है, उसी के दायरे में रहकर पूजा समितियां इस बार दुर्गा पूजा का आयोजन करें, ताकि कोविड-19 से जंग जीती जा सके। यह बातें बुधवार को उपायुक्त राजेश्वरी बी ने कही।

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उपायुक्त ने कहा कि दुर्गापूजा के आयोजन को लेकर राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश से सभी पूजा समिति के सदस्यों को अवगत करा दिया गया है। दुर्गापूजा के दौरान शारीरिक दूरी का पालन सख्ती से करने की हिदायत दी। लोगों को मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलने को कहा। सैनिटाइजर का भी उपयोग करना होगा। उपायुक्त ने कहा कि दुर्गापूजा का आयोजन मंदिर, घरों के अलावा छोटे स्तर पर तैयार किए गए पंडालों में किया जा सकता है। पंडालों को ऐसा बनाया जाए, जिसमें बाहर से कोई मूर्ति नहीं दिख सके। इस दौरान भीड़ भी नहीं लगे, इसका खास ध्यान रखा जाए। किसी तरह की लाइटिग पूजा पंडाल व आसपास के इलाके में करने पर पाबंदी रहेगी। किसी तरह की थीम पर कोई पंडाल या मंडप नहीं बनेगा। किसी तरह का तोरण द्वार या स्वागत गेट कहीं भी नहीं बनाया जा सकेगा। सिर्फ जहां मूर्ति रहेगी, पंडाल का वही हिस्सा ढंका हुआ रहेगा। मूर्ति की साइज सिर्फ चार फीट की होनी चाहिए। मेला का आयोजन नहीं होगा। दुर्गा पूजा के पंडाल में एक समय में पुजारी और आयोजक को मिलाकर सिर्फ सात लोग ही रह सकते हैं। विसर्जन जुलूस नहीं निकलेगा। सिर्फ प्रशासन के स्तर से तय तालाब में प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा। किसी तरह का कोई प्रसाद भोग वितरण या भोज कराने की इजाजत नहीं होगी। पंडाल या मूर्ति का उद्घाटन नहीं होगा। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन पर पाबंदी होगी। रावण के पुतला दहन को लेकर किसी तरह के बड़े आयोजन पर रोक रहेगी।

उपायुक्त ने कहा कि सभी आयोजनों के दौरान आयोजक और पुजारी मास्क पहन कर रहेंगे। अगर किसी भी स्तर पर नियमों का उल्लंघन किया गया तो प्रशासनिक स्तर पर दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है।


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