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तमंचा रखनेवाले दो युवकों को पांच साल की सजा

दुमका सहायक सत्र न्यायाधीश प्रथम देवाशीष महापात्रा की अदालत ने बुधवार को स्पीडी ट्रायल करते हुए तमंचा रखने के आरोपी काठीकुंड के मुस्तफा अंसारी व शेराजुल अंसारी को दोषी करार देते हुए पांच साल और दो हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनायी। जुर्माना नहीं भरने पर दोनों को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

By JagranEdited By: Published: Wed, 10 Apr 2019 06:35 PM (IST)Updated: Wed, 10 Apr 2019 06:35 PM (IST)
तमंचा रखनेवाले दो युवकों को पांच साल की सजा
तमंचा रखनेवाले दो युवकों को पांच साल की सजा

दुमका : सहायक सत्र न्यायाधीश प्रथम देवाशीष महापात्रा की अदालत ने बुधवार को स्पीडी ट्रायल करते हुए तमंचा रखने के आरोपी काठीकुंड के मुस्तफा अंसारी व शेराजुल अंसारी को दोषी करार देते हुए पांच साल और दो हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनायी। जुर्माना नहीं भरने पर दोनों को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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2015 में भारी बारिश की वजह से काठीकुंड के नलहची पुल के ऊपर से पानी बह रहा था। जिसकी वजह से भारी जाम लग गया। तभी दो बाइक पर सवार चार युवक आए और जाम में फंसे ट्रकों के चालक से लूटपाट करने लगे। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी नयन सुख ददेल आए और पुलिस को देख युवक भागने लगे। थाना प्रभारी ने पीछा कर दोनों को धर दबोचा। तलाशी में दोनों के पास से तमंचा और गोली बरामद हुई। सरकार की ओर से रामकिकर पांडेय ने पैरवी की।


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