Dumka Crime: विवाहिता की हत्या मामले में कोर्ट का आया फैसला, पति को 10, सास को सात साल की सजा
दुमका जिले की अदालत ने शनिवार को नोनीहाट में वर्ष 17 में दहेज के लिए 28 साल की रेशमी देवी की हत्या में दोषी पाते हुए पति प्रवीण साह को दस और सास मनोरमा देवी को सात साल की सजा सुनाई।
जागरण संवाददाता, दुमका। झारखंड के दुमका जिले में द्वितीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार मिश्रा की अदालत ने शनिवार को नोनीहाट में वर्ष 17 में दहेज के लिए 28 साल की रेशमी देवी की हत्या में दोषी पाते हुए पति प्रवीण साह को दस और सास मनोरमा देवी को सात साल की सजा सुनाई।
क्या था पूरा मामला
देवघर के रोहिणी की रहने रेशमी देवी की शादी 2012 में नोनीहाट निवासी पारा शिक्षक प्रवीण कुमार साह के साथ हुई थी। शादी में अच्छा खासा दान दहेज देने के बाद भी ससुराल वाले पांच लाख की मांग कर रेशमी को प्रताड़ित करने लगे।
मांग पूरी न करने पर बढ़ाई प्रताड़ना
पीड़िता ने जब उनकी मांग पूरी करने में असमर्थता जताई तो और प्रताड़ना का सिलसिला और बढ़ गया। छह अगस्त 17 को प्रवीण ने साले रौशन साह को फोन कर बताया कि उसकी बहन की तबीयत खराब है। रौशन जब ससुराल गया तो बहन मृत पड़ी हुई थी।
रौशन की सूचना पर हंसडीहा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शव कब्जे में लिया। पुलिस ने भाई के बयान पर पति व सास के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज किया। इसके बाद पति को गिरफ्तार किया गया।
9 गवाहों का बयान दर्ज
अदालत में नौ गवाहों का बयान दर्ज हुआ। लोक अभियोजक चंपा कुमारी व बचाव पक्ष की वकील सोमा गुप्ता की बहस सुनने के बाद अदालत ने मां-बेटे को दहेज के लिए दोषी करार देकर सजा सुनाई।