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बाल विवाह है कानूनन अपराध

दुमका लोक कल्याण सेवा केंद्र दुमका द्वारा बाल विवाह मुक्त झारखंड कार्यक्रम बुधवार को राजकीय बुनियादी विद्यालय रसिकपुर में आयोजित की गई। जिसमें लोक कल्याण सेवा केंद्र के कार्यकर्ता ज्योति मरांडी एवं सुजाता सोरेन द्वारा बाों को बाल विवाह के बारे में जानकारी दी गई। बाों को पूर्ण रूप से विवाह का सही उम्र के बारे में जानकारी दी गई।

By JagranEdited By: Published: Wed, 05 Feb 2020 05:00 PM (IST)Updated: Wed, 05 Feb 2020 05:00 PM (IST)
बाल विवाह है कानूनन अपराध
बाल विवाह है कानूनन अपराध

फोटो 07

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जासं, दुमका: लोक कल्याण सेवा केंद्र दुमका द्वारा बाल विवाह मुक्त झारखंड कार्यक्रम बुधवार को राजकीय बुनियादी विद्यालय रसिकपुर में आयोजित की गई। जिसमें लोक कल्याण सेवा केंद्र के कार्यकर्ता ज्योति मरांडी एवं सुजाता सोरेन द्वारा बच्चों को बाल विवाह के बारे में जानकारी दी गई। बच्चों को पूर्ण रूप से विवाह का सही उम्र के बारे में जानकारी दी गई। बताया गया विवाह के लिए लड़का का उम्र 21 वर्ष एवं लड़की 18 वर्ष होना अनिवार्य है। बच्चों को जानकारी दी गई कि बाल विवाह कानूनन अपराध है और ऐसा करने पर दंड का प्रावधान है। बच्चे सहायता हेतु हेल्पलाइन नंबर 1098 एवं 100 नंबर पर जरूरत पड़ने पर फोन कर सकते हैं।


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