dumka news किशोरी हत्याकांड में हत्यारोपित शाहरुख व नईम पर आरोप गठित
जिस किशोरी को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाई गई थी। इस मामले में पकड़े गए आरोपितों को अदालत ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से दोनों पर लगे आरोप की जानकारी दी। अब उनपर गवाही पर मुकदमा चलेगा। इस मामले में 25 गवाह बनाए गए हैं। जिनमें 25 की गवाही हुई है।
जागरण संवाददाता, दुमका : दुमका की किशोरी को पेट्रोल डालकर जिंदा मौत के हाथ में सौंपने वाले आरोपित शाहरुख हुसैन व नईम खान पर मंगलवार को अदालत ने आरोप गठित कर दिया। अदालत ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से जेल में बंद में दोनों आरोपितों को उनपर लगे आरोप के बारे में बताया। अब यह केस गवाही पर चलेगा। हत्याकांड में कुल 25 गवाह बनाए हैं। दोपहर बाद प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश चंद्र की अदालत में केस से जुड़ी सुनवाई शुरू हुई। नगर थाना प्रभारी नितिश कुमार की मौजूदगी में अदालत ने जेल में बंद दोनों आरोपित से संवाद किया और बताया कि दोनों के खिलाफ हत्या, पोक्सो एक्ट के अलावा कई धाराओं में मामला दर्ज हुआ है। दोनों पर इसी धारा के तहत केस चलेगा। आरोपित ने कहा कि आरोप गलत है और वे केस लड़ेंगे। इसके बाद अदालत ने दोनों पर आरोप गठित यानी चार्ज फ्रेम किया। अब इस केस में पुलिस की ओर से गवाह बनाए गए 25 लोगों की गवाही होगी।
बताते चलें कि शहर की किशोरी 22 अगस्त की रात घर में सो रही थी। इस बीच 23 अगस्त की अल सुबह करीब चार बजे उसे परेशान करने वाले मुहल्ले के शाहरुख हुसैन और उसके साथी नईम ने खिड़की में हाथ डालकर पहले पेट्रोल छिड़का, फिर जलती माचिस की तीली फेंक दी। इस घटना में गंभीर रूप से झुलसी किशोरी को पहले मेडिकल कालेज अस्पताल में भर्ती कराया गया, बाद में बेहतर इलाज के लिए रांची स्थित रिम्स रेफर कर दिया गया, जहां 27 अगस्त की रात उसकी मौत हो गई।
पुलिस ने घटना के दिन शाहरुख और 26 अगस्त की रात नईम को गिरफ्तार किया। दोनों को फांसी दिलाने की मांग पर बाजार बंद रहा और कई दिनों तक लगातार प्रदर्शन हुआ। पुलिस पर भी स्पीडी ट्रायल केस कराने का दबाव पड़ा। इस बीच 10 सितंबर को पुलिस ने अदालत में दोनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। नगर थाना की पुलिस ने तब करीब 200 पन्नों की चार्जशीट अदालत में दाखिल की थी। साथ में यह भी कहा था कि आगे भी सप्लीमेंटरी चार्जशीट दाखिल की जाएगी, जिसे मंगलवार को जमा किया गया।