DMC: नगर निगम में बजने लगी 'शहनाई', बीपीएल जोड़ों का निश्शुल्क होगा रजिस्ट्रेशन
अभी तक मैरिज सर्टिफिकेट की व्यवस्था अवर निबंधक कार्यालय सह विवाह पदाधिकारी के यहां थी। अब धनबाद नगर निगम के हाथ में यह व्यवस्था आ गई है। मैरिज सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा और सर्टिफिकेट भी ऑनलाइन यानी आवेदनकर्ता के दिए मेल आइडी पर ही मिलेगा।
धनबाद, जेएनएन। जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र के साथ ही विवाह का प्रमाणपत्र देने की भी व्यवस्था इसी वर्ष नगर निगम को दी गई। लॉकडाउन में यह बहुत अधिक प्रभावी नहीं हो सका। लगभग एक सप्ताह तक प्रमाणपत्र देने के बाद पिछले दो माह से यह सेवा बंद थी। अब एक बार फिर से इसे बहाल कर दिया गया है। इसबार कुछ बदलाव भी किए गए हैं। प्रमाणपत्र के लिए आने वाले दस्तावेज का सत्यापन कनीय पदाधिकारी के स्तर से हो जाया करता था, लेकिन अब इसे सिर्फ कार्यपालक पदाधिकारी ही सत्यापित करेंगे।
अभी तक मैरिज सर्टिफिकेट की व्यवस्था अवर निबंधक कार्यालय सह विवाह पदाधिकारी के यहां थी। मैरिज सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा और सर्टिफिकेट भी ऑनलाइन यानी आवेदनकर्ता के दिए मेल आइडी पर ही मिलेगा। निगम के कार्यपालक पदाधिकारी मो.अनीस मैरिज रजिस्टार की भूमिका में होंगे। इन्हीं के डिजिटल हस्ताक्षर से मैरिज सर्टिफिकेट जारी होंगे। आवेदकों को मैरिज सर्टिफिकेट के लिए झारसेवा डॉट झारखंड डॉट जीओवी डॉट इन या प्रज्ञा केंद्र के सीएससी सेंटर पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। विवाह के प्रमाणपत्र के लिए 50 रुपये ऑनलाइन शुल्क निर्धारित किया गया है।
बीपीएल जोड़ों के लिए यह निश्शुल्क होगा। एक वर्ष या इससे पुराने विवाह के प्रमाणपत्र के लिए अधिकतम 100 रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है। आवेदन करने के बाद इसकी एक कॉपी सभी 13 मूल दस्तावेजों के साथ निगम में सक्षम पदाधिकारी के सामने प्रस्तुत करना होगा। नगर निगम क्षेत्र के आवेदकों को दस्तावेज राजपत्रित पदाधिकारी से सत्यापन कराना आवश्यक होगा। आवेदनकर्ता के आवेदन पर 15 दिनों के अंदर आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। इस दौरान निगम के पदाधिकारी के समक्ष पति-पत्नी को उपस्थित होना होगा। डिजिटल हस्ताक्षर निगम के प्राधिकृत मैरिज रजिस्ट्रार करेंगे। फिलहाल मैरिज सर्टिफिकेट के लिए अभी 42 आवेदन पेंडिंग हैं।
मैरिज सर्टिफिकेट के आवेदन के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत
आवेदक की पूरी जानकारी, पति-पत्नी का नाम, विवाह की जानकारी, जहां का प्रमाणपत्र चाहते हैं वहां का पता, हस्ताक्षर किया हुआ पति-पत्नी की तस्वीर, युगल तस्वीर, शादी की दो तस्वीरें, तीन गवाहों की हस्ताक्षरयुक्त तस्वीर, पति-पत्नी का आयु प्रमाणपत्र (आधार कार्ड या मैट्रिक सर्टिफिकेट), शादी का कार्ड, तीनों गवाहों का स्थानीय प्रमाणपत्र, पति-पत्नी का स्थानीय प्रमाणपत्र (आधार कार्ड, पासपोर्ट आदि), पति-पत्नी के आइडी प्रूफ के लिए दोनों का आधार कार्ड, पति-पत्नी के बीपीएल होने पर बीपीएल कार्ड।
- तीन तरह का मैरिज सर्टिफिकेट
- स्पेशल मैरिज : 30 दिन
- हिंदू मैरिज : एक दिन
- आनंद कारज (सिख धर्म) : एक दिन
- निबंधन कार्यालय में विशेष विवाह का शुल्क
- विवाह सूचना शुल्क : दो रुपये 50 पैसे
- विवाह निबंधन सूचना शुल्क : दो रुपये 50 पैसे
- विवाह संपन्न शुल्क : पांच रुपये
- विवाह निबंधन शुल्क : पांच रुपये
- विवाह खोज शुल्क प्रतिवर्ष : 50 पैसे
- विवाह प्रतिलिपि शुल्क : दो रुपये 50 पैसे
- कुल : 18 रुपये
ऑनलाइन मैरिज सर्टिफिकेट जारी करने का जिम्मा निगम को मिला है। बीच में तकनीकी अड़चन की वजह से बंद कर दिया गया था। अब इसे दोबारा शुरू किया गया है। कोविड-19 को देखते हुए भीड़ नहीं लगानी है, इसलिए हर दिन चार से पांच लोगों को बुलाया जाएगा। तमाम दस्तावेजों की पड़ताल करने के बाद ऑनलाइन सर्टिफिकेट उनके मेल पर भेज दिया जाएगा।
- मो.अनीस कार्यपालक पदाधिकारी सह मैरिज रजिस्ट्रार