विधायक ढुलू ने कहा-'तुम 18 साल की लगती हो, कैसे मेनटेन करती हो', जबरन संबंध बनाया; पीड़िता का सनसनीखेज बयान Dhanbad News
बाघमारा के भाजपा विधायक ढुलू महतो के खिलाफ कतरास की पीडि़ता ने न्यायालय में धारा 164 के तहत बयान दर्ज करा दिया है। इसके बाद विधायक की मुश्किलें और बढ़ गई है।
धनबाद, जेएनएन। भाजपा विधायक ढुलू महतो की लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही है। उनपर दुष्कर्म की कोशिश का आरोप लगाने वाली महिला अब खुलकर सामने आ गईं है। उसने धनबाद न्यायालय में विधायक के खिलाफ सनसनीखेज बयान दर्ज कराया है। इस बयान के बाद विधायक पर दर्ज दुष्कर्म की कोशिश की धारा दुष्कर्म में बदल सकती है। यह मामला विधायक के गले का फांस तो बनेगा ही भाजपा के लिए भी शर्मशार करने वाला होगा।
करीब पांच साल बाद कोर्ट में बयान दर्ज
बाघमारा के भाजपा विधायक ढुलू महतो के खिलाफ कतरास की पीडि़ता ने न्यायालय में धारा 164 के तहत बयान दर्ज करा दिया है। पीडि़ता ने न्यायालय में बयान दिया कि नवंबर 2015 में हिंदुस्तान जिंक के टुंडू गेस्टहाउस में ढुलू महतो ने उनके शरीर को छुआ था और जबरन उनके साथ गलत काम किया था। पीड़िता ने दर्द भरी दास्तान सुनाते हुए कोर्ट को बताया- 'विधायक ने कहा था, तुम 18 साल की लगती हो। कैसे मेनटेन करती हो। इसके बाद विधायक ने धक्का देकर सोफे पर पटक दिया। फिर जबरन संबंध बनाया। बयान के मुताबिक जब वो गेस्टहाउस गयी थी तो वहां आनंद शर्मा थे। दुष्कर्म करने के बाद भी आनंद शर्मा और अयोध्या ठाकुर ने उससे कई बार कहा था कि ढुलू उसे पसंद करते हैं और उनकी बात मानने पर मालामाल कर देंगे।
पीड़िता के पति को गड्ढे में धकेल देने की धमकी
पीडि़ता द्वारा न्यायालय में दर्ज कराए गए बयान में कहा गया कि 13 नवंबर 15 को ढुलू महतो ने फोन कर उन्हें रांची चलने को कहा था। समयाभाव बता कर उन्होंने मना कर दिया था। ढुलू महतो ने छह सात बार फोन कर रांची चलने के लिए दबाव बनाया। बोले कि रांची चलने पर रास्ते में बोकारो के मॉल में मार्केटिंग भी करा देंगे। पीडि़ता के मुताबिक ढुलू महतो ने एक सप्ताह बाद फिर फोन किया था। पार्टी के कार्य का हवाला देकर उसे हिंदुस्तान जिंक के टुंडू गेस्टहाउस में बुलाए। वहां पहले आनंद शर्मा थे। उसे आते देख आनंद बाहर निकल गए थे। वो जैसे ही कमरे के भीतर गई तो ढुलू ने आलिंगनबद्ध कर लिया। उठ कर जाने की कोशिश की तो सोफा पर पटक दिए। जबरन गलत किए। विरोध किया तो ढुलू ने धमकी दी। इसके बाद वो चली आई। न्यायालय में दर्ज कराए गए बयान में कहा गया कि उसी दिन शाम में आनंद शर्मा उनके पार्लर में आए थे। ढुलू महतो के साथ फिर संबंध बनाने की बात कही। धमकी भी दी कि उसके पति गाड़ी चलाते हैं, उन्हें गड्ढे में धकेल दिया जाएगा। पीडि़ता के मुताबिक उस घटना के बाद उन्होंने विधायक का फोन उठाना बंद कर दिया था। आनंद शर्मा और अयोध्या ठाकुर उसे कॉल करते थे और विधायक से बात कराते थे। मध्य रात्रि में कई बार संबंध बनाने के लिए दबाव डाला था। पीडि़ता के मुताबिक उसे लगातार धमकी दी जा रही है। दुकान बंद करा दी गई है।
कतरास थानेदार के आवेदन पर दर्ज कराया गया बयान
कतरास थानेदार ने अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी शिखा अग्रवाल की अदालत में आवेदन देकर पीडि़ता का धारा 164 के तहत बयान दर्ज कराने का आग्र्रह किया था। इसके बाद प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी रुश्ती सोरेन की अदालत को बयान दर्ज करने के लिए निर्देशित किया गया था। इसके बाद बीते शनिवार को बयान दर्ज हुआ।
लग सकती दुष्कर्म की धारा
पीडि़ता के बयान के बाद इस मुकदमे में ढुलू महतो के खिलाफ दुष्कर्म की धारा जुड़ सकती है। संभावना है कि जल्द मुकदमे में दुष्कर्म की धारा जोडऩे के लिए अदालत में आवेदन दे सकती है। दरअसल, पीडि़ता द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर ढुलू महतो और आनंद शर्मा के खिलाफ दुष्कर्म के प्रयास और छेड़छाड़ की धारा में प्राथमिकी दर्ज हुई है।
विधायक फरार, पीड़िता की सुरक्षा में महिला पुलिस तैनात
कानूनी शिंकजा कसने और घर पर पुलिस छापा के बाद विधायक ढुलू महतो फरार हो गए हैं। दूसरी तरफ पुलिस ने पीड़िता की सुरक्षा में उसके घर के सामने दो महिला पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया है।