Move to Jagran APP

गायक भरत शर्मा की पत्नी गई जेल

धनबाद : भोजपुरी के चर्चित गायक भरत शर्मा व्यास की पत्नी बेबी देवी ने सोमवार को अवर न्यायाधीश

By JagranEdited By: Published: Tue, 21 Nov 2017 03:02 AM (IST)Updated: Tue, 21 Nov 2017 03:02 AM (IST)
गायक भरत शर्मा की पत्नी गई जेल
गायक भरत शर्मा की पत्नी गई जेल

धनबाद : भोजपुरी के चर्चित गायक भरत शर्मा व्यास की पत्नी बेबी देवी ने सोमवार को अवर न्यायाधीश मनोज कुमार त्रिपाठी की अदालत ने सरेंडर किया। कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। बेबी देवी फर्जी तरीके से इनकम टैक्स रिफंड लेने के मामले में आरोपी है और साल भर से फरार चल रही थी। कोर्ट ने बेबी के विरुद्ध 18 नवंबर 2016 को गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था।

loksabha election banner

ये है मामला : 30 जून 2015 को फर्जी तरीके से इनकम टैक्स रिफंड लेने के दो मामलों में अदालत ने बेबी को सजा सुनाई थी। अदालत ने सीओ केस नंबर 04/05 में तीन वर्ष की कैद 10 हजार जुर्माना एवं सीओ केस नंबर 06/05 में दो वर्ष की कैद पांच हजार रुपये से जुर्माने से दंडित किया था। सजा के विरुद्ध बेबी देवी ने सत्र न्यायालय में चुनौती दी थी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सैयद मतलूब हुसैन की अदालत ने दो सितंबर 2016 को निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा को बहाल रखा था।

फर्जी दस्तोवजों के सहारे लिया था रिफंड :

इनकम टैक्स कमिश्नर के आदेश पर आइटी अधिकारी शशि रंजन ने भरत शर्मा की पत्‍‌नी बेबी देवी के विरुद्ध वर्ष 2005 में दो मामले दर्ज कराए थे। आरोप था कि वित्तीय वर्ष 2002-03 एवं वित्तीय वर्ष 2003-04 के दौरान भरत शर्मा की पत्‍‌नी बेबी देवी ने आयकर विभाग में आयकर रिटर्न दाखिल किया था। रिटर्न में बेबी देवी ने खुद को सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज की सिंगर एवं एलआइसी चिरकुंडा शाखा का एजेंट बताया था। बेबी देवी ने एजेंटी कोड 00633257 और पैन नं. एजीईपीडी 4448 बताया था। वर्ष 2002-03 में बेबी देवी ने अपनी आय एक लाख 92 हजार 936 रुपये बताते हुए विभिन्न कागजातों के आधार पर 79 हजार 920 रुपया का रिफंड विभाग से मागा था। 2003-04 के रिटर्न में बेबी देवी ने अपनी आय एक लाख 65 हजार 10 रुपये बताते हुए विभिन्न कागजातों के आधार पर 72 हजार 652 रुपये रिफंड की मांग की थी। विभाग ने पड़ताल शुरू कि तो पता चला कि बेबी देवी एलआइसी की एजेंट नहीं थी, और न ही उन्होंने बैंक ऑफ इंडिया चिरकुंडा शाखा से हाउसिंग लोन लिया था। आयकर कमिश्नर ने इसे आयकर चोरी का मामला बताते हुए बेबी देवी के विरुद्ध 16 दिसंबर 04 को अभियोजन चलाने की स्वीकृति दी थी। उक्त आदेश पर आयकर अधिकारी शशि रंजन ने बेबी देवी के विरुद्ध आयकर अधिनियम की धारा 277 के तहत दो केस दर्ज कराया था।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.