Wasseypur Gangster फहीम खान पर AK-47 से बरसी थीं गोलियां, 22 साल बाद तीन आरोपी दोषी; 3 अक्टूबर को सजा पर फैसला
Wasseypur Gangster Faheem Khan Attack: धनबाद की अदालत ने 2004 में गैंगस्टर फहीम खान पर हुए जानलेवा हमले के मामले ...और पढ़ें

धनबाद कोर्ट में पेशी के दाैरान फहीम खान। (फाइल फोटो)
HighLights
2004 में गैंगस्टर फहीम खान पर जानलेवा हमला हुआ था।
धनबाद कोर्ट ने 22 साल बाद तीन आरोपियों को दोषी ठहराया।
दोषियों की सजा पर फैसला 3 अक्टूबर को सुनाया जाएगा।
जागरण संवाददाता, धनबाद। Gangs Of Wasseypur: वासेपुर के गैंगस्टर फहीम खान पर वर्ष 2004 में हुए जानलेवा हमले के मामले में सोमवार को धनबाद की अदालत ने अपना फैसला सुनाया।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय पारस कुमार सिन्हा की अदालत ने मामले के आरोपी साबिर आलम के भाई साहिब आलम, मुहम्मद शहादत हुसैन एवं पटना निवासी कथित शूटर तनवीर आलम को दोषी करार दिया है। अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए तीन अक्टूबर की तारीख निर्धारित की है।
29 जनवरी 2004 की रात वासेपुर स्थित कमर मखदूमी रोड में फहीम खान पर एके-47 समेत अत्याधुनिक हथियारों से हमला किया गया था। हमले में फहीम खान ने पड़ोसी की छत से कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई थी।
घटना में शाहिद के पैर में गोली लगी थी। घटना के बाद पुलिस ने मौके से एके-47 की मैगजीन समेत अन्य हथियार और गोलियां बरामद किए जाने की बात कही थी।
फहीम खान की ओर से दर्ज प्राथमिकी में कुल 12 लोगों को आरोपी बनाया गया था। इनमें से तीन आरोपियों की ट्रायल के दौरान मौत हो चुकी है, जबकि साबिर आलम, जावेद आलम उर्फ बाबू, साकेत अफजल और मुन्ना समेत अन्य आरोपियों को फरार घोषित कर उनके खिलाफ ट्रायल चलाया जा रहा है।
मामले में वादी फहीम खान, उसके भाई शेर खान तथा शाहिद, कमर, आफताब, मंसूर, शाहिद शानो सहित अन्य गवाहों की गवाही अदालत में हुई। फहीम खान फिलहाल जमशेदपुर के घाघीडीह जेल में बंद है।
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