सफर में नहीं मिली ठंडी हवा तो रेलवे लौटाएगी पैसे
वातानुकूलित सुविधा आपको नहीं मिली और बिना एसी के ही सफर करना पड़ा तो रेलवे से एसी और नॉन एसी के किराये का अंतर रिफंड ले सकते हैं।
तापस बनर्जी, धनबाद। आपने ट्रेन में सेकंड एसी का टिकट बुक कराया और उपकरण में खराबी के कारण वातानुकूलित सुविधा आपको नहीं मिली और बिना एसी के ही सफर करना पड़ा। ऐसा होने पर आप रेलवे से एसी और नॉन एसी के किराये का अंतर रिफंड ले सकते हैं।
बस आपको इसके लिए उस ट्रेन के गार्ड या टीटीई से एक सर्टिफिकेट लेना होगा। यह कोई नई व्यवस्था नहीं है, बल्कि रेलवे में पहले से ही यह नियम है। जानकारी के अभाव में ज्यादातर यात्री ऐसा नहीं करते। यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी के लिए ही रेलवे ने सिटीजंस चार्टर जारी किया है।
सिटीजंस चार्टर यात्रियों के लिए जारी किया गया है, जिसमें उनके अधिकार और उनके प्रति महकमे के अधिकारियों का उत्तरदायित्व और पारदर्शी व्यवस्था को दर्शाया गया है। इसके जरिये रेलवे ने अपने यात्रियों को यह जानकारी दी है कि महकमा उनके प्रति पूरी तरह जवाबदेह है।
सिटीजंस चार्टर में जारी सूचनाएं
-सौ यात्रियों वाले सभी स्टेशनों पर कंप्यूटरीकृत आरक्षण केंद्र की सुविधा
-यात्रियों को कम समय पर सुविधा मिले इसके लिए आवश्यकतानुसार काउंटर की सुविधा
-जनरल टिकट काउंटर का समय पर खुलना और संचालन अवधि की जानकारी डिस्पले बोर्ड पर उपलब्ध कराना
-सभी काउंटर पर रिफंड सुविधा ताकि निर्धारित समय तक रिफंड करने का मौका मिले
-किसी भी स्टेशन पर टिकट रिफंड की सुविधा
हिंदी, अंग्रेजी व क्षेत्रीय भाषा में उपलब्ध होंगे एफआइआर फॉर्म
सामान चोरी होने की स्थिति में यात्रियों को हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में एफआइआर फॉर्म उपलब्ध कराए जाएंगे। फॉर्म टीटीई, जीआरपी एस्कॉर्ट टीम या गार्ड द्वारा दिया जाएगा। एफआइआर फॉर्म भरकर देने पर अगले स्टेशन पर उसे रेल पुलिस तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ऑन ड्यूटी कर्मचारी की होगी।
रेलवे में यात्रियों के लिए जो सुविधाएं उपलब्ध हैं, उन्हें सिटीजंस चार्टर के माध्यम से दर्शाया गया है। यात्री इन सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं।
-आशीष कुमार झा, सीनियर डिवीजनल कमर्शियल मैनजेर, धनबाद