Motor Vehicles Act 2019 : .अब तक नये नियम पर राशि की भुगतान नहीं, अज्ञात वाहन से मौत पर दो लाख मुआवजा का प्रावधान Dhanbad News
मोटर वाहन अधिनियम संशोधित 2019 के तहत अज्ञात वाहन से मौत होने पर आश्रितों को दो लाख रुपये तथा जख्मी को पचास हजार रुपये तक मुआवजा का प्रावधान है।
धनबाद, जेएनएन। सड़क दुर्घटना में अज्ञात वाहन से मौत होने पर मृतक के आश्रितों को पुलिस प्रशासन के सहयोग से दो लाख तक मुआवजा मिलेगा। वहीं जख्मी को 50 हजार मुआवजा का प्रावधान है। यह व्यवस्था सितंबर 2019 से लागू करने का आदेश सरकार ने जारी किया है, पर जिला में अब तक किसी भी पीड़ित परिवार को नये नियम के तहत मुआवजा का लाभ नहीं मिल पाया है।
सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम संशोधित 2019 के तहत जो आदेश पारित किए हैं उसके मुताबिक किसी व्यक्ति की मौत अज्ञात वाहन की चपेट में आकर होती है तो मृतक के आश्रितों को परिवहन विभाग अघिसूचना संख्या 134 के तहत दो लाख तथा जख्मी को पचास हजार तक मुआवजा का प्रावधान है। इस संबंध में जिला परिवहन विभाग ने बीमा कपंनी को सरकार के नये आदेश के तहत भुगतान के लिए लिखा है परंतु बीमा कंपनी से प्रशासन को नये नियम के तहत भुगतान से संबंधित कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाई है।
सितंबर 2019 से पूर्व हिट एंड रन मामले में प्रशासन ने पांच मृतक के आश्रितों को 25-25 हजार रुपये मुआवजा का भुगतान करवा चुकी है। वहीं वर्तमान में भी तकरीबन डेढ़ दर्जन हिट एंड रन के मामले एसडीओ कार्यालय में जांच के लिए लंबित है। प्रशासन की जांच रिर्पोट पर हिट एंड रन मामले में न्यू इंडिया बीमा कंपनी आश्रितों को मुआवजा देती हैं।
अज्ञात वाहन की चपेट में आनेवाले मृतक के इन आश्रितों को मिल चुका है मुआवजा
- मृतक आश्रित स्थान मुआवजा
- संतोष कुमार मुर्मू मंगरा मांझी तोपचांची 25000
- विशाल कुमार रमेश प्र वर्णवाल हरिहरपुर 25000
- बलराम दस्ता जीरामुनी देवी जोड़ापोखर 25000
- राजेंद्र तुरी प्रमिला तुरी महुदा 25000
- चंदू केसरी आकाश केसरी जोड़ापोखर 25000
- अनिल कु सिंह सावित्री देवी गोविंदपुर 25000
- ओमप्रकाश शर्मा जयरानी देवी जोड़ापोखर 25000
- सरोज कु मंडल चमेली देवी कतरास 25000
- महेंद्र दास देवी देवी तेतुलमारी 25000