धनबाद: अब फ्री नहीं रही तोपचांची झील की सैर, बाइक के लिए 15 तो पिकनिक मनाने वालों को देने होंगे 100 रुपये
धनबाद की तोपचांची झील में अब प्रवेश शुल्क लगेगा, जिससे पर्यटकों और आम लोगों की जेब पर असर पड़ेगा। झमाडा ...और पढ़ें

तोपचांची झील में घूमने के लिए अब चुकाना होगा शुल्क, झमाडा ने की नई व्यवस्था
HighLights
तोपचांची झील में प्रवेश के लिए अब शुल्क देना होगा।
झमाडा ने वाहनों और पिकनिक दलों के लिए शुल्क तय किया।
शाम के बाद झील परिसर में प्रवेश पर रोक रहेगी।
जागरण संवाददाता, धनबाद। जिले के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल तोपचांची झील (Topchanchi Lake) की सैर अब लोगों की जेब पर भारी पड़ेगी। झील परिसर में प्रवेश करने वाले पर्यटकों और आम लोगों को अब शुल्क देना होगा।
झारखंड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार (झमाडा) ने झील के प्रवेश द्वार पर गेट पास वसूली की व्यवस्था लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए एक साल की बंदोबस्ती की नीलामी निकाली गई है।
अब तक तोपचांची झील की सैर के लिए आम लोगों से इस तरह का प्रवेश शुल्क (Topchanchi Lake Entry Fees) नहीं लिया जाता था। नई व्यवस्था लागू होने के बाद झील घूमने, पिकनिक मनाने या अन्य गतिविधियों के लिए पहुंचने वालों को निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा।
झमाडा की ओर से जारी प्रक्रिया के अनुसार, गेट पास वसूली की बंदोबस्ती सितंबर 2026 से अगस्त 2027 तक के लिए होगी। इसकी खुली नीलामी 7 सितंबर को झमाडा मुख्यालय, हीरापुर में आयोजित की जाएगी।
वाहन के हिसाब से तय होगा शुल्क
नई व्यवस्था के तहत झील परिसर में प्रवेश करने वाले वाहनों के लिए अलग-अलग शुल्क निर्धारित किया गया है।
बाइक और स्कूटर के लिए 15 रुपये, ऑटो या तीनपहिया वाहन के लिए 50 रुपये, कार, जीप और बोलेरो के लिए 100 रुपये, जबकि बस, ट्रक और मिनी बस के लिए 200 रुपये शुल्क लिया जाएगा। इसके अलावा पिकनिक मनाने वाली प्रत्येक टोली से 100 रुपये अलग से वसूले जाएंगे।
शूटिंग के लिए झील परिसर में पहुंचने वाले दलों को सबसे अधिक शुल्क देना होगा। ऐसे दलों से 2000 रुपये तक शुल्क निर्धारित किया गया है।
18.99 लाख रुपये सुरक्षित राशि
झमाडा ने बंदोबस्ती के लिए 18 लाख 99 हजार रुपये सुरक्षित राशि निर्धारित की है। नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक लोगों को 1 लाख 89 हजार 915 रुपये जमानत राशि के रूप में जमा करनी होगी। इसके लिए आधार कार्ड, चरित्र प्रमाण-पत्र और बैंक ड्राफ्ट समेत आवश्यक दस्तावेज 5 सितंबर तक जमा करने होंगे।
शाम के बाद प्रवेश पर रोक
झमाडा ने व्यवस्था के तहत झील परिसर में शाम के बाद वाहनों और पर्यटकों के प्रवेश पर रोक लगाने का भी प्रावधान किया है। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बंदोबस्ती लेने वाले ठेकेदार को अपने स्तर से सीसीटीवी कैमरे भी लगाने होंगे।
इससे झील परिसर में आने-जाने वालों की निगरानी के साथ शुल्क वसूली की प्रक्रिया पर भी नजर रखी जा सकेगी।
