गैंग्स ऑफ वासेपुर: हत्याकांड में तीन लोगों को मिली उम्रकैद की सजा
वासेपुर के विक्की हत्याकांड में शुक्रवार को एडीजे 12 की अदालत ने हत्यकांड के आरोपी अमन, जिशान उर्फ़ लफ़्फ़ा और अलताफ को उम्रकैद की सजा सुनाई।
जागरण संवाददाता, धनबाद: वासेपुर के विक्की हत्याकांड में शुक्रवार को एडीजे 12 की अदालत ने हत्यकांड के आरोपी अमन, जिशान उर्फ़ लफ़्फ़ा और अलताफ को उम्रकैद की सजा सुनाई। तीनों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। उपरोक्त हत्यकांड में राजू खान और राज फरार है। कोर्ट के फैसले से विक्की के परिजन खुश हैं।
सजा सुनाए जाते समय कोर्ट में उपस्थित विक्की के बड़े भाई इरफ़ान उर्फ़ सोनू कोर्ट से बाहर आने के बाद बताया कि उन्हें न्यायालय पर पूर्ण भरोसा था। न्यायालय का फैसला आज उनके हक में आया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अन्य दो आरोपी भी जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे। इरफ़ान के पक्ष के एडिशनल पीपी अनिल कुमार झा ने बताया कि विक्की हत्यकांड में अमन नामक युवक पर गोली चलाने का आरोप है। आर्म्स एक्ट की धारा भी उसपर लगाई गई है।
पिछले साल वारदात को दिया था अंजाम: गौरतलब है कि 29 अगस्त 2017 को वासेपुर आरा मोड़ निवासी अब्दुल गफ्फर के पुत्र विक्की (20) की रात पौने आठ बजे गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। विक्की अपनी मां के लिए दवा लाने घर से निकला था। मटकुरिया रोड के पास दुकान पहुंचा, जहां पास की गली में उसकी हत्या की गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार विक्की को दो गोली मारी गई थी। एक गोली गर्दन में लगकर आरपार हो गई, वहीं एक गोली छाती में लगकर धंस गई थी।
विक्की के बड़े भाई मो इरफान उर्फ सोनू ने जेल में बंद गैंगस्टर फहीम खान के परिजन समेत पांच के खिलाफ मामला दर्ज कराया कराया था। इसमें वासेपुर निवासी जिशान उर्फ लफ्फा, अलताफ, फहीम खान का साला व मरहूम टुन्ना खान का भाई राजू खान, बेटा अमन व फहीम खाना का साला भोलू खान का बेटा राज शामिल है।