India Lockdown: कुछ शर्तों के साथ पहले की तरह रात नाै बजे तक खुलेंगी दुकानें, शारीरिक दूरी का पालन अनिवार्य
लॉकडाउन के दौरान लोगों की परेशानी को देखते हुए झारखंड सरकार ने सुबह नाै बजे से रात नाै बजे तक बाजार खुले रखने का निर्णय लिया है।
धनबाद, जेएनएन। लॉकडाउन के दाैरान लोगों की परेशानियों को देखते हुए हाट-बाजार खोलने के बाबत झारखंड सरकार ने नए सिरे से दिशा-निर्देश जारी किए हैं। कुछ शर्तों के साथ अब दुकानें पहले की तरह रात नाै बजे तक खुली रहेंगी। हालांकि इस दाैरान ग्राहकों को शारीरिक दूरी का पालन करना होगा। इस बाबत राज्य स्तरीय लॉकडाउन अनुपालन टास्क फोर्स की कार्यवाही का अनुपालन करने में धनबाद जिला प्रशासन जुट गया है।
झारखंड के अपर मुख्य सचिव केके खंडेलवाल की अध्यक्षता में 4 अप्रैल को रांची में Lockdown Implementation Task Force Response की बैठक हुई थी। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि शहरों एवं ग्रामों में स्थानीय स्तर पर Groceries की सभी दुकानों को न्यूनतम 12 घंटे (9 AM to 9 PM) के लिए प्रतिदिन खोले जाने हेतु पास निर्गत किए जाएं। दुकानों पर Social Distancing Norms सुनिश्चित करने हेतु दुकानदारों को जवाबदेह बनाया जाय। ऐसे दुकानदारों की Listing कर उन्हें घर से दुकान आने तक के लिए पास निर्गत किया जाय। दुकानदार चाहें तो 24X7 भी दुकान खोल सकते हैं।
लॉकडाउन के दौरान लोगों की परेशानी को देखते हुए झारखंड सरकार ने सुबह नाै बजे से रात नाै बजे तक बाजार खुले रखने का निर्णय लिया है। लेकिन, इस दौरान शारीरिक दूरियां और जो केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए एडवाइजरी जारी की है, उसका अनुपालन करना होगा। Lockdown Implementation Task Force Response की बैठक की कार्यवाही प्राप्त होने के बाद अनुपालन के लिए धनबाद के उपायुक्त अमित कुमार ने संबंधित विभागों को पत्र लिखा है।