108 एंबुलेंस और शव वाहन पर सरकार का रहम, नहीं लगेगा रोड टैक्स Dhanbad News
उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश ओडिशा व छत्तीसगढ़ में भी आकस्मिक वाहनों को रोड टैक्स में राहत दी गयी है। अब झारखंड में भी यह लागू हो रहा है।
धनबाद, मोहन गोप। रोड टैक्स को लेकर आकस्मिक वाहनों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। राज्य में चलने वाले 108 एंबुलेंस, शव वाहन व मोबाइल मेडिकल वैन को अब किसी भी प्रकार का रोड टैक्स नहीं देना होगा। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने आदेश पारित किया है। जल्द ही सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में चलने वाले सरकारी व पीपीपी मोड के आकस्मिक वाहनों को रोड टैक्स से छुटकारा मिलेगा।
टैक्स को लेकर खड़ी रह जाती हैं गाडिय़ांः दरअसल, सरकारी अस्पतालों में सरकार एंबुलेंस, मोबाइल मेडिकल वैन खरीद कर भेजती तो हैं, लेकिन सबसे बड़ी बाधा रोड टैक्स को लेकर आ जाती है। वर्ष 2013-14 में पीएमसीएच को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एंबुलेंस दिया था। लेकिन रोड टैक्स को लेकर एंबुलेंस चार वर्षों तक पीएमसीएच में पड़ी रही। काफी जद्दोजहद के बाद 2018 में रोड टैक्स दिया गया।
झारखंड में 315 से ज्यादा है 108 एंबुलेंसः झारखंड में जिक्यूटिजा हेल्थ केयर सर्विसेज के साथ पीपीपी मोड पर करार किया गया है। इसके तहत 315 से अधिक 108 एंबुलेंस चल रहे हैं। धनबाद में लगभग 20 एंबुलेंस हैं। इसके साथ दो सौ शव वाहन व मोबाइल मेडिकल वैन हैं। सरकार द्वारा चलायी जा रही यह तीनों प्रमुख सेवाएं निशुल्क लोगों को मिल रही हैं।
यूपी, एमपी, ओडिशा व छत्तीसगढ़ में है टैक्स फ्रीः सरकार का कहना है कि यह तीनों सेवाएं महत्वपूर्ण है। रजिस्ट्रेशन के बाद वाहनों को रोड टैक्स लेने से सरकार को अतिरिक्त दबाव होता था। इस कारण विभागीय परेशानी होती थी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा व छत्तीसगढ़ में भी आकस्मिक वाहनों को रोड टैक्स में राहत दी गयी है। अब झारखंड में भी यह लागू हो रहा है।
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