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अज्ञात वाहन से हुई मौत पर अब मिलेगा मुआवजा

धनबाद : कोयलांचल वासियों के लिए एक अच्छी खबर है। अब किसी भी अज्ञात वाहन की चपेट में आकर जान गं

By JagranEdited By: Published: Tue, 20 Mar 2018 02:57 AM (IST)Updated: Tue, 20 Mar 2018 02:57 AM (IST)
अज्ञात वाहन से हुई मौत पर अब मिलेगा मुआवजा
अज्ञात वाहन से हुई मौत पर अब मिलेगा मुआवजा

धनबाद : कोयलांचल वासियों के लिए एक अच्छी खबर है। अब किसी भी अज्ञात वाहन की चपेट में आकर जान गंवानेवाले या गंभीर रूप से जख्मी के परिवारों को मुआवजा मिल सकेगा। इसके लिए राज्य परिवहन विभाग के आदेश पर जिलास्तरीय समिति बनी है। कुछ पीड़ित परिवार सड़क सुरक्षा कार्यालय के माध्यम से मुआवजा के लिए आवेदन भी जमा कराने लगे हैं। ट्रैफिक परिवहन नियम के प्रावधान के अनुसार हिट एंड रन के मामले में मृत व जख्मी लोगों को मुआवजा देने का प्रावधान है परंतु जागरूकता के अभाव में पीड़ित परिवार को यह सुविधा नहीं मिल पा रही थी। सरकार की पहल पर अब व्यवस्था लागू हो चुकी है। इसका फायदा पीड़ित परिवार को मिलेगा। प्रावधान के अनुसार मृतक के परिजनों को 25 हजार तथा जख्मी को साढ़े 12 हजार रुपये मिलेंगे। न्यू इंडिया बीमा कंपनी मुआवजा की राशि पीड़ित परिवार को भुगतान करेगी। इसके पूर्व पीड़ित परिवारों को मुआवजा के लिए जिला प्रशासन को एक आवेदन भी देना होगा। महुदा तथा तोपचांची थाना क्षेत्र के दो अलग-अलग सड़क दुर्घटनाओं के मामले में सोमवार को पीड़ित परिवार ने सड़क सुरक्षा कार्यालय में आवेदन भी जमा कराया है। महुदा से प्रमिला तुरी अपने पति की मौत के एवज में तथा तोपचांची से बुद्धा बाउरी पुत्र की मौत पर मुआवजा के लिए आवेदन दिया है। दोनों परिवार के सदस्यों की मौत अज्ञात वाहन की चपेट में आने से हुई थी। पीआइयू(प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन यूनिट) की टीम पीड़ित परिवार के आवेदन का सत्यापन कर कार्रवाई के लिए एसडीओ कार्यालय भेजेगी।

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पीआइयू व पुलिस का दायित्व

- घायलों को अस्पताल पहुंचाना

- पीआइयू के सदस्यों को घटनास्थल की फोटोग्राफी कर रिपोर्ट तैयार करना

किसी भी दुर्घटना में पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करना

- पीड़ित परिवार को मुआवजा के लिए प्रेरित करना तथा आवेदन प्राप्त करना

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एसडीओ कार्यालय का दायित्व

- पीड़ित परिवार द्वारा प्राप्त आवेदन की जांच करना

- पोस्टमार्टम रिपोर्ट या आवश्यक मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त करना

--वास्तविक प्रतिवेदन अपने मंतव्य सहित दावा अस्तारण

--पदाधिकारी सह उपायुक्त अग्रसर कार्यवाई हेतु प्रेरित करना।

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जिलास्तरीय समिति का दायित्व

अनुमंडल कार्यालय में आवेदन प्राप्त होने के 15 दिनों के अंदर पीड़ित परिवार को मुआवजा भुगतान की जिम्मेवारी

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पीड़ित परिवार को ऐसे देना होगा आवेदन

- मृत्यु प्रमाण पत्र संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को मुआवजा के संबंध में आवेदन

- थाना के एफआइआर की प्रतिलिपि

- पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रतिलिपि

- संबंधित आवेदन के साथ पीड़ित परिवार को अपना पहचान पत्र(आधार कार्ड) बैंक खाता की छायाप्रति समर्पित करना होगा

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क्या है प्रावधान

परिवहन विभाग, झारखंड सरकार की अधिसूचना 22 नंबर 2017 के अनुसार सड़क दुर्घटना के हिट एंड रन(किसी अज्ञात गाड़ी द्वारा दुर्घटना कर भाग जाने की परिस्थिति में पीड़ित पक्ष को मुआवजा दिलाने का प्रावधान है। दुर्घटना में मृत्यु होने पर 25 हजार तथा जख्मी को 12,500 रुपये निर्धारित किया गया है। मुआवजा दिलाने के लिए उपायुक्त की अध्यक्षता में जिलास्तरीय समिति का गठन किया गया है।


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