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रेलवे के सहायक को मिलेगा पास-पीटीओ, ब्रेक जर्नी की भी अनुमति

अब तक सहायकों को एक सेट कंप्लीमेट्री चेक पास तथा एक प्रिविलेज टिकट ऑर्डर यानी पीटीओ खुद के साथ-साथ पत्नी के लिए मिलता है। नए नियमों के तहत अब हर साल दो पीटीओ मिलेंगे।

By Edited By: Published: Mon, 25 Mar 2019 08:37 AM (IST)Updated: Mon, 25 Mar 2019 08:42 AM (IST)
रेलवे के सहायक को मिलेगा पास-पीटीओ, ब्रेक जर्नी की भी अनुमति
रेलवे के सहायक को मिलेगा पास-पीटीओ, ब्रेक जर्नी की भी अनुमति
धनबाद, जेएनएन। रेलवे के सहायक यानी लाइसेंसी पोर्टर को अब स्लीपर और सेकेंड सीटिंग में सफर के लिए साल में दो प्रिविलेज टिकट ऑर्डर यानी पीटीओ मिलेंगे। इसके साथ ही सालाना एक कंप्लीमेट्री चेक पास भी दिया जाएगा। यह दोनों सुविधा उनकी पत्‍‌नी को भी मिलेगी। इसका उपयोग मौजूदा ब्रेक जर्नी के नियमों के तहत करने की भी अनुमति मिलेगी। इस संबंध में रेलवे बोर्ड के डिप्टी डायरेक्टर स्थापना कल्याण वी मुरलीधरण ने आदेश जारी कर दिया है।
अब तक सहायकों को एक सेट कंप्लीमेट्री चेक पास तथा एक प्रिविलेज टिकट ऑर्डर यानी पीटीओ खुद के साथ-साथ पत्‍‌नी के लिए मिलता है। नए नियमों के तहत अब हर साल दो पीटीओ मिलेंगे। उन्हें मिलने वाले चेक पास की वैधता अवधि को भी दो माह से बढ़ाकर रेल कर्मचारियों के समान पाच महीने कर दिया गया है। खास बातें - कार्यस्थल से कहीं भी जाने और वापसी के लिए मान्य होगा पीटीओ। - सफर के दौरान सहायक को रेलवे से जारी पहचानपत्र साथ रखना होगा जरूरी। - पास-पीटीओ के दुरुपयोग करते पकड़े जाने पर लाइसेंस होगा रद।
टीवी और आरओ वाले रेस्ट रूम में रहेंगे पोर्टर 50 से अधिक सहायकों वाले सभी स्टेशनों पर उनके लिए रेस्ट रूम उपलब्ध कराए जाएंगे। इनमें टीवी, आरओ वाटर और बिस्तर जैसी जरूरी सुविधाएं होंगी। इसके अलावा सहायकों की सुविधा और आसानी से सामान इधर से उधर ले जाने के लिए स्टेशनों पर विशेष कॉरिडोर बनाने का निर्णय भी लिया गया है। इसके साथ ही उन्हें प्रति वर्ष तीन लाल रंग की शर्ट और एक ऊनी शर्ट भी मिलेगी।

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