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Dhanbad Lockdown Guideline: क्या झारखंड में कहीं भी आने-जाने को लेना होगा ई-पास? ऐसे हर सवाल का जवाब जानिए

Jharkhand Transport Department Lockdown Guidelines 16 मई की सुबह छह बजे से ई-पास को अनिवार्य कर दिया गया है। लॉकडाउन में ई-पास जारी करने के लिए दो अलग-अलग लिंक जारी किए गए हैं। लिंक पर आवेदन देकर ई-पास हासिल किया जा सकता है।

By MritunjayEdited By: Published: Fri, 14 May 2021 11:45 AM (IST)Updated: Fri, 14 May 2021 11:45 AM (IST)
Dhanbad Lockdown Guideline: क्या झारखंड में कहीं भी आने-जाने को लेना होगा ई-पास? ऐसे हर सवाल का जवाब जानिए
धनबाद बस स्टैंड में खड़ी बसें ( फोटो जागरण)।

धनबाद, जेएनएन। Jharkhand Transport Department Lockdown Guidelines, Jharkhand Lockdown Guideline कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर झारखंड सरकार ने 13 मई से लॉकडाउन को 27 मई की सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया है। अबकी लॉकडाउन के दाैरान सख्ती भी बढ़ाई जा रही है। यह सख्ती 16 मई से लागू होगी। 16 मई से झारखंड में इंटर स्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट बसों का परिचालन रोकने के निर्णय लया गया है। बसें न तो झारखंडं से दूसरे राज्यों के बीच चलेंगी और न ही एक जिले से दूसरे जिले में चलने की इजाजत होगी। अबकी झारखंड में मूवमेंट के लिए ई-पास की व्यवस्था की गई है। इसके लेकर धनबाद के लोगों के मन में तरह-तरह से सवाल उठ रहे हैं। क्या धनबाद से झारखंड के दूसरे जिलों में जाने के लिए भी ई-पास लेना होगा। तो इसका जवाब यह है कि झारखंड में कहीं भी आने-जाने के लिए ई-पास अनिवार्य कर दिया गया है। यह व्यवस्था फिलहाल 27 मई की सुबह 6 बजे तक के लिए लागू है।

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16 मई की सुबह से ई-पास व्यवस्था लागू

16 मई की सुबह छह बजे से ई-पास को अनिवार्य कर दिया गया है। लॉकडाउन में ई-पास जारी करने के लिए दो अलग-अलग लिंक जारी किए गए हैं। लिंक पर आवेदन देकर ई-पास हासिल किया जा सकता है। यदि आप राज्य के बाहर जाते हैं तो पास की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आने के लिए www.jharkhandtravel.nic.in पर जाकर अनुमति लेनी होगी। पास के बाद आपको कोरोना निगेटिव का प्रमाण पत्र दिखाना होगा तथा सात दिनों के क्वारंटाइन में रहना होगा। अंतरराज्यीय व अंतर जिला बसों का परिचालन बंद रहेगा। वहीं यदि आप राज्य के अंदर यात्रा करते हैं तो epassjharkhandtravel.nic.in पर जाकर पास लेना होगा। परिवहन सचिव केके सोन ने इसका आदेश जारी किया है। वहीं विभाग की ओर से ट्रेवेल एडवाइजरी भी जारी किया गया है। 

निजी वाहनों के लिए ई-पास जरूरी

निजी वाहन से किसी प्रकार के मूवमेंट के लिए ई-पास लेना होगा। साथ में वैद्य फोटो पहचान पत्र और रेल, हवाई यात्रा से संबंधित टिकट रखना होगा। मेडिकल संबंधित आवाजाही के लिए ई-पास जरूरी नहीं। राज्य में कहीं भी या अंतर जिला या जिले के अंदर निजी वाहन या टैक्सी से ई-पास लेकर यात्रा किया जा सकेगा। राज्य के बाहर जाने के लिए ई-पास की जरूरत नहीं। केंद्र और राज्य सरकार के वाहनों को इन नियमों से छूट दी गई है। 

दौड़ेंगे ऑटो-टैक्सी, थम जाएगा बसों का पहिया

जिला प्रशासन के उपयोग में लाई जाने वाली बसों को छोड़ कर अंतरराज्जीय और राज्य के अंदर बसों का परिचालन पूरी तरह बंद रहेगा। अंतरराज्यीय सार्वजनिक परिवहन के लिए व्यवसायिक के तौर पर पंजीकृत वाहन जैसे टैक्सी, औटो बिना ई-पास के चल सकेंगे। 

इनको मिलेगी छूट

उन व्यक्तियों पर यह नियम लागू नहीं होगा जो 72 घंटे के अंदर राज्य से बाहर चले जाएंगे। एयरलाइंस के लोगों, राज्य से गुजरकर दूसरे राज्य को जाने वालों, केंद्र सरकार के ड्यूटी पर जाने वाले अधिकारियों, प्रतिदिन खनन, निर्माण, उद्योग, कृषि, मेडिकल केयर संबंधित गतिविधियों से जुड़े लोगों को छूट रहेगी।

ई-पास के लिए किसी को परेशानी नहीं होगी। 24 घंटे पास जारी होगा। इसके लिए तीन शिफ्ट में कर्मचारी काम करेंगे। पास की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी। इसके लिए किसी को भी परिवहन कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं है।

-ओमप्रकाश यादव, जिला परिवहन पदाधिकारी, धनबाद


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