Jharkhand: अवैध संबंध में हुई यूपी के ठेकेदार की गिरिडीह में हत्या, पुलिस ने एक को भेजा जेल
ठेकेदार का राजमिस्त्री की पत्नी से अवैध संबंध बन गया। इससे नाराज मकसूद ने ठेकेदार को गिरिडीह लाकर हत्या कर दी। पहचान को छिपाने के लिए सिर काटकर काफी दूर फेंक दिया गया था।
गिरिडीह, जेएनएन। पत्नी के साथ अवैध संबंध से खार खाए पति मकसूद और उसके फुफेरे भाई इब्राहिम ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश भदोही कोलापुर निवासी 30 वर्षीय भवन निर्माण के ठेकेदार सत्येंद्र मिश्रा को गिरिडीह लाकर हत्या कर दी। 31 अगस्त, 2020 को गिरिडीह के परसन में एक सिरविहीन लाश मिली थी। पुलिस की जांच में पता चला कि लाश यूपी के ठेकेदार की है। हत्या के कुछ दिनों बाद सुनसान स्थान से सिर बरामद किया गया था। इस मामले में
क्या है मामला
गिरिडीह के हीरोडीह निवासी मकसूद अंसारी यूपी के भदोही में राजमिस्त्री का काम करता था। वह अपने परिवार के साथ वहां रहता था। राजमिस्त्री की ठेकेदार सत्येंद्र से पहचान थी। ठेकेदार का राजमिस्त्री की पत्नी से अवैध संबंध बन गया। इस बात को लेकर मकसूद ने हत्या की साजिश रच डाली। अंसारी का फुफेरा भाई जमुआ लहंगिया निवासी इब्राहिम अंसारी भी भदोही में राजमिस्त्री के रूप में काम करता था। दोनों ने ठेकेदार को मुहर्रम का त्योहार दिखाने और गांव की लड़कियों से मिलाने के बहाने 30 अगस्त की सुबह भदोही से गिरिडीह यानी लगभग 453 किलोमीटर की बाइक से दूरी तय कर लाया था। इस दौरान दोनों ने ठीकेदार को रास्ते भर शराब और गांजा सेवन कराते रहा ताकि उनके प्लान की जानकारी उसे न हो सके। इसी दिन रात के ग्यारह बजे गिरिडीह के परसन स्थित जमुनियाटांड़ मैदान पहुंचने के बाद अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर इब्राहिम और मकसूद ने रात को चाकू से गला काटकर सत्येंद्र की हत्या कर दी। बाद में साक्ष्य छिपाने के लिए उसके सिर को घटनास्थल से दो सौ मीटर दूर एक डोभा में फेंक दिया।
सिर विहीन लाश मिलने के बाद पुलिस ने शुरू की जांच
31 अगस्त को सिर विहीन लाश मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच करते हुए गिरिडीह पुलिस ने हत्यारोपित इब्राहिम अंसारी को 11 सितंबर को पचंबा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया। साथ ही उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त चाकू, मोबाइल, मृतक के खून से सना चादर और गमछा को बरामद कर लिया। घटना में शामिल मकसूद और उसके चार साथी अब भी पुलिस पकड़ से बाहर है। शनिवार को एसपी अमित कुमार रेणु ने मामले की जानकारी दी।