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ड्राइविंग टेस्‍ट में पास हो गए तो फिर डीटीओ कार्यालय आने की जरूरत नहीं, बुलाने वाले पर होगी कार्रवाई

लर्निंग लाइसेंस के बाद वाहन टेस्ट में पास होने पर ड्राइविंग लाइसेंस देने के समय डीटीओ कार्यालय में फिर से फोटोग्राफी व अन्य कार्यों के लिए परिवहन विभाग के कार्यालय आने की कोई जरूरत ही नहीं होगी। परिवहन सचिव ने इस व्‍यवस्‍था पर रोक लगा दी है।

By Deepak Kumar PandeyEdited By: Published: Sat, 20 Aug 2022 11:33 AM (IST)Updated: Sat, 20 Aug 2022 11:33 AM (IST)
ड्राइविंग टेस्‍ट में पास हो गए तो फिर डीटीओ कार्यालय आने की जरूरत नहीं, बुलाने वाले पर होगी कार्रवाई
स्मार्ट कार्ड बिना एंट्री किए डिस्पैच करनेवाले कर्मियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

जागरण संवाददाता, धनबाद: ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए डीटीओ कार्यालय के चक्‍कर काटने की समस्‍या से अब विभाग ने बड़ी राहत दी है। लर्निंग लाइसेंस के बाद वाहन टेस्ट में पास होने पर ड्राइविंग लाइसेंस देने के समय डीटीओ कार्यालय में फिर से फोटोग्राफी व अन्य कार्यों के लिए परिवहन विभाग के कार्यालय आने की कोई जरूरत ही नहीं होगी। परिवहन सचिव ने इस व्‍यवस्‍था पर रोक लगा दी है।

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इस संबंध में डीटीओ को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि लर्निंग लाइसेंस लेने के समय आवेदक की ओर से दस्तावेज जमा किए जाते हैं। डीटीओ कार्यालय की ओर से फोटोग्राफी कराई जाती है। ऐसे में वाहन टेस्ट में सफल होनेवाले आवेदकों को ड्राइविंग लाइसेंस देने के फिर से फोटोग्राफी या किसी अन्य कार्य के लिए नहीं बुलाया जाए। ऑनर बुक और ड्राइविंग लाइसेंस के लंबित मामलों का निपटारा डाटा इनपुट के बाद किया जाए। वहीं, कोई भी स्मार्ट कार्ड बिना एंट्री किए डिस्पैच करनेवाले कर्मियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

परिवहन सचिव की ओर से कंप्यूटर ऑपरेटरों को उनके नाम के साथ यूजर आइडी तैयार करने को कहा गया है। उनकी आइडी साफ्टवेयर जेनरेटर रिपोर्ट में दिखायी देगी। परिवहन सचिव ने कहा है कि विभाग की ओर से निर्धारित संख्या के आधार पर ही डाटा इंट्री आपरेटरों को पैसे का भुगतान किया जाए। उप परिवहन आयुक्त सह क्षेत्रीय परिवहन प्रदाधिकार हजारीबाग सचिव रविराज शर्मा ने बताया कि परिवहन सचिव ने स्पष्ट कर दिया है कि परिवहन कार्यालय में कार्यों के लिए किसी भी व्यक्ति को अनावश्यक परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। उन्होंने कहा कि परिवहन सचिव के आदेश को सुनिश्चित किया जा सके, इसके लिए डीटीओ को निर्देश भी जारी किया गया है।

डीटीओ कार्यालयों में समय निर्धारित

परिवहन सचिव ने पत्र में कहा है कि जिला परिवहन कार्यालयों के कार्यप्रणाली में सुधार की आवश्यकता है। कार्यालय अवधि में प्रत्येक दिन आमजनों के लिए सुबह 11 बजे से दोपहर दो बजे तक का समय निर्धारित किया जाए। परिवहन कार्यालयों को साफ-सुथरा रखने का भी निर्देश दिया गया है।


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