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डेको कंपनी के दो खदान क्षेत्रों में एसडीएम ने लगाई निषेधाज्ञा 500 मीटर के दायरे में लागू रहेगा

अनुमंडल दंडाधिकारी सुरेंद्र कुमार ने कतरास थाना क्षेत्र के चैतुडीह बीसीसीएल क्षेत्र के अंतर्गत आनेवाले डेको कंपनी के कैंप परिसर गजलीटांड एवं माइंस एरिया चैतुडीह बंद खदान के 500 मीटर क्षेत्रफल की परिधि में तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए निषेधाज्ञा लागू कर दी है।

By Atul SinghEdited By: Published: Tue, 03 Aug 2021 05:54 PM (IST)Updated: Tue, 03 Aug 2021 06:41 PM (IST)
डेको कंपनी के दो खदान क्षेत्रों में एसडीएम ने लगाई निषेधाज्ञा 500 मीटर के दायरे में लागू रहेगा
तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए निषेधाज्ञा लागू कर दी है। (जागरण)

जागरण संवाददाता, धनबाद: अनुमंडल दंडाधिकारी सुरेंद्र कुमार ने कतरास थाना क्षेत्र के चैतुडीह बीसीसीएल क्षेत्र के अंतर्गत आनेवाले डेको कंपनी के कैंप परिसर गजलीटांड एवं माइंस एरिया चैतुडीह बंद खदान के 500 मीटर क्षेत्रफल की परिधि में तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए निषेधाज्ञा लागू कर दी है।

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इसकी जानकारी देते हुए एसडीएम कुमार ने बताया कि चैतुडीह बीसीसीएल क्षेत्र अंतर्गत डेको कंपनी द्वारा ओ०बी० एवं कोयला के उत्खनन का कार्य किया जा रहा है। जिसमें आए दिन कतिपय ट्रेड यूनियनों के नाम पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। नियोजन की मांग को लेकर इन संगठनों द्वारा चलाए जा रहे धरना प्रदर्शन के कारण आए दिन हंगामा होता रहता है। फलत: इनमें कार्य बाधित हाेने के अलावा सरकारी कार्याें में व्यवधान उत्पन्न हो रही है। इसके नतीजे के तौर पर कैंप परिसर या माइंस में कार्य करने वाले कर्मचारी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कुछ दिन पूर्व असामाजिक तत्वों द्वारा केंद्र परिसर में बम भी फेंका गया था और मध्य रात्रि में कार्य कर रहे कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की गई है। जिससें कर्मचारी अब काम पर आने से कतराने लगे हैं।

उन्होंने बताया कि हालात को देखते हुए पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी कतरास द्वारा प्राप्त अनुरोध के आलोक में लोक परिशांति एवं आवश्यक सेवाओं को बनाए रखने के उद्देश्य से डेको कंपनी के कैंप परिसर गजलीटांड एवं माइंस एरिया चैतूडीह बंद खदान के 500 मीटर क्षेत्रफल की परिधि में तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए भारतीय दंड संहिता के सेक्शन 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की गई है।

निषेधाज्ञा की अवधि में किसी भी व्यक्ति के झुंड बनाकर या किसी भी तरह का अस्त्र शस्त्र लेकर वर्जित क्षेत्र में घूमने की इजाजत नहीं होगी। आदेश का उल्लघंन करने वालों के विरुद्ध गिरफ्तारी सहित अन्य कड़ी कानूनी कारवाई की जा सकती है।


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