अब नहीं चलेगा स्टाइलिश नंबर प्लेट, 'एचएसआरपी' हुआ जरूरी, जानिए
परिवहन मंत्रालय के निर्देश पर इस व्यवस्था को लागू कर दिया गया है। वाहनों के नंबर प्लेट के लिए डीलर को अधिकृत किया गया है। डीलर नंबर प्लेट तैयार कर उपलब्ध कराएंगे।
धनबाद, शशिभूषण। अपने वाहन के नंबर प्लेट को मनमाने अंदाज में लिखवाया और जब चाहा बदलवा लिया, पर अब ऐसा नहीं चलेगा। दरअसल, आने वाले नए वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) जरूरी कर दिया गया है। यानी अब जो भी वाहन बाजार में आएंगे, उनमें एचएसआरपी लगी होगी। यही नहीं, इनमें आने वाले दिनों में वाहन ट्रैकिंग के लिए जीपीएस चिप का भी इस्तेमाल होगा। चार पहिया वाहनों में आगे पीछे के नंबर के अलावा विंड स्क्रीन पर भी थर्ड रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट स्टीकर फॉर्म में होगी।
सड़क परिवहन मंत्रालय के निर्देश पर इस व्यवस्था को लागू कर दिया गया है। वाहनों के नंबर प्लेट के लिए डीलर को अधिकृत किया गया है। यह डीलर नंबर प्लेट तैयार कर डिमांड के मुताबिक उपलब्ध कराएंगे। अगर नंबर प्लेट टूटकर क्षतिग्रस्त हो भी गई, तो वाहन मालिक को संबंधित डीलर के पास ही वाहन को लेकर जाना होगा। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट पुराने वाहनों पर भी लगाने की तैयारी चल रही है। फिलहाल नए वाहनों में सफलतापूर्वक नंबर प्लेट लग जाने के बाद मुख्यालय पुराने वाहनों के लिए गाइड लाइन जारी करेगा, जिसे चरणबद्ध लागू किया जाएगा।
टोल प्लाजा पर होगी आसानीः नए वाहनों की खरीद के साथ ही क्यूआर कोड लगा हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगा दिया जाएगा, जिसके बाद एक क्लिक पर वाहन के डिटेल आसानी से मिल जाएंगे। इस नंबर प्लेट के माध्यम से परिवहन विभाग कभी भी किसी भी गाड़ी को ट्रैक कर सकता है। डुप्लीकेट नंबर प्लेट रोकने के लिए इसमें लेजर मार्क और होलोग्राम जैसे सुरक्षा के उपाय रखे गए हैं। हाई सिक्योरिटी प्लेट से अपराध करने वालों की धर-पकड़ आसान होगी। वहीं, टोल प्लाजा पर यह नंबर आपकी यात्रा को भी आसान बनाएगा।
नंबर प्लेट की खासियत
- 10 डिजिट का परमानेंट आइडेंटीफिकेशन नंबर होगा।
- विशेष रिपिट से इसे लगाया जाएगा।
- इसे कहीं भी बदलवाया और खोला नहीं जा सकेगा।
- एक बार ब्रेक होने के बाद संबंधित डीलर के पास ही इसे बदला जाएगा।
- लेटर का आकार पांच-पांच मिमी होगा। क्रोमियम बेस होलोग्राम होगा और साइज 20 बाई 20 मिमी. का होगा।
- प्लेट पर नीले रंग से इंडिया लिखा होगा।
- डीजल वाहन में नारंगी व पेट्रोल एवं सीएनजी गाडिय़ों में हल्का नीले रंग आसमानी कलर का होलोग्राम लगेगा।
- नहीं बन सकेगा डुप्लीकेट नंबर प्लेट।
- अधिकृत डीलर ही लगाएंगे एचएसआरपी नंबर प्लेट।
- इस नंबर प्लेट से वाहन तक आसानी से पहुंचा जा सकेगा।
केंद्रीय परिवहन मंत्रालय के आदेश के बाद नए वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को अनिवार्य कर दिया गया है। एचएसआरपी नंबर प्लेट काफी सुरक्षित है, जिसमें किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है। फिलहाल वाहनों के शोरूम को इसके लिए अधिकृत किया गया है, जल्द ही राज्य भर में इसके अधिकृत आउटलेट खोले जाएंगे।
- शेखर जमुआर, संयुक्त परिवहन आयुक्त रांची