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अब पंचायत व प्रखंड स्तरीय प्राधिकार के हाथ सहायक अध्यापकों की डोर, वही करेगा सभी मामलों का निष्पादन

सहायक अध्यापकों (पारा शिक्षक) के लिए पंचायत व प्रखंड स्तर पर प्रशासनिक सह अनुशासनिक प्राधिकार का गठन किया गया है। पंचायत प्रखंड स्तरीय प्रशासनिक सह अनुशासनिक प्राधिकार विभिन्न मामलों में आवश्यक निर्णय लेगा एवं प्रशासनिक अनुशासनिक मामलों का निपटारा करेगा।

By Deepak Kumar PandeyEdited By: Published: Fri, 23 Sep 2022 10:01 AM (IST)Updated: Fri, 23 Sep 2022 10:01 AM (IST)
अब पंचायत व प्रखंड स्तरीय प्राधिकार के हाथ सहायक अध्यापकों की डोर, वही करेगा सभी मामलों का निष्पादन
एक सप्ताह के अंदर दोनों प्राधिकार का गठन कर रिपोर्ट जमा करनी है।

जागरण संवाददाता, धनबाद: अब सहायक अध्यापकों के सभी मामलों का निष्पादन प्राधिकार करेगा। सहायक अध्यापकों (पारा शिक्षक) के लिए पंचायत व प्रखंड स्तर पर प्रशासनिक सह अनुशासनिक प्राधिकार का गठन किया गया है। पंचायत, प्रखंड स्तरीय प्रशासनिक सह अनुशासनिक प्राधिकार विभिन्न मामलों में आवश्यक निर्णय लेगा एवं प्रशासनिक, अनुशासनिक मामलों का निपटारा करेगा।

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जिला शिक्षा पदाधिकारी भूतनाथ रजवार ने इस संबंध में कार्यालय आदेश जारी कर दिया है। सभी क्षेत्रीय शिक्षा पदाधिकारी एवं प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि एक सप्ताह के अंदर दोनों प्राधिकार का गठन कर रिपोर्ट जमा करें।

प्राथमिक स्तर यानी की कक्षा एक से पांच पर चयनित सहायक अध्यापकों का प्रशासनिक सह अनुशासनिक प्राधिकार पंचायत के अधीन होगा। उच्च प्राथमिक यानी कि कक्षा छह से आठ पर चयनित सहायक अध्यापकों का प्रशासनिक सह अनुशासनिक प्राधिकार संबंधित प्रखंड की समिति के अधीन होगी। प्रखंड शिक्षा समिति में पारा शिक्षकों के एक प्रतिनिधि को सम्मिलित करने का निर्देश दिया गया है।

डीईओ ने बताया कि दोनों प्राधिकार का स्वरूप के संबंध में पत्र में जानकारी दी गई है। इंटरमीडिएट कोटि के शिक्षकों के लिए प्राधिकार में पंचायत स्तरीय सहायक अध्यापक के लिए ग्राम पंचायत मुखिया की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी। कमेटी में बीईईओ सदस्य सचिव, ग्राम पंचायत सचिव, पंचायत के निकट के हाईस्कूल के एक शिक्षक (डीईओ की ओर से मनोनीत), पंचायत समिति सदस्य व ग्राम पंचायत शिक्षा समिति का चयनित एक सदस्य को कमेटी सदस्य बनाया गया है।

वहीं स्नातक कोटि के सहायक अध्यापकों के लिए प्रखंड स्तर पर प्राधिकार अध्यक्ष पंचायत समिति प्रमुख होंगे। बीडीओ उपाध्यक्ष, क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी सदस्य सचिव, बीईईओ सदस्य, एससी-एसटी एक प्रखंडस्तरीय पदाधिकारी, पंचायत समिति के शिक्षा समिति चयनित एक सदस्य को कमेटी सदस्य बनाया जाएगा। एससी-एसटी का कोई सदस्य नहीं होने पर डीईओ इस कोटि के शिक्षकों का मनोनयन करेंगे।


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