दिन में विधानसभा व रात में धनबाद जेल में रहेंगे विधायक संजीव सिंह
अदालत ने जेल प्रशासन को आदेश दिया है कि वह विधानसभा सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में विधायक संजीव सिंह को विधानसभा में उपस्थित कराएं।
धनबाद। झारखंड विधानसभा के होने वाले 6 दिनों के मानसून सत्र में विधायक संजीव सिंह हिस्सा ले सकेंगे। बचाव पक्ष की दलील सुनने के बाद जिला व सत्र न्यायाधीश रिजवान अहमद की अदालत ने यह आदेश दिया। अदालत ने जेल प्रशासन को आदेश दिया है कि वह विधानसभा सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में विधायक संजीव को विधानसभा में उपस्थित कराएं। कोर्ट ने कहा है कि पुलिस पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था में रोजाना विधायक संजीव को धनबाद जेल से रांची विधानसभा ले जाएगी और कार्यवाही समाप्त होने के बाद वापस धनबाद जेल लाएगी। प्रत्येक दिन की सूचना मंडल कारा अधीक्षक कोर्ट को सौंपेंगे।
विधानसभा का मानसून सत्र 16 जुलाई से 21 जुलाई तक निर्धारित है। नौ जुलाई को विधायक की ओर से अधिवक्ता देवीशरण सिन्हा व मो. जावेद ने आवेदन देकर विधानसभा सत्र में शामिल होने की अनुमति देने की प्रार्थना अदालत से की थी। गुरुवार को अदालत में अपनी दलील देते हुए विधायक के अधिवक्ता ने कहा कि संजीव सिंह झरिया के विधायक हैं। झरिया के लोगों की हित की आवाज उठाने के लिए संजीव को विधानसभा सत्र में शामिल होना आवश्यक है। यह उनका संवैधानिक अधिकार भी है। लोक अभियोजक त्रिभुवन नाथ उपाध्याय ने विधायक की अर्जी का पुरजोर विरोध करते हुए कहा कि संजीव सिंह के विधानसभा में उपस्थित नहीं रहने से विधानसभा के कार्यवाही पर किसी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ेगा।
हाल के दिनों में माफिया मुन्ना बजरंगी की हत्या के बाद विधायक की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। लिहाजा उनकी आवेदन को खारिज किया जाए। उभय पक्ष को सुनने के बाद अदालत ने विधायक की अर्जी मंजूर करते हुए उन्हें सत्र में भाग लेने की इजाजत दे दी। बतातें हैं कि इसके पूर्व अदालत ने 5 अगस्त, 2017 को व पांच दिसंबर, 2017 को विधायक को विधानसभा सत्र में भाग लेने की अनुमति मिली थी।