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सजायाफ्ता का दाग मिटाने को MLA Dhulu Mahto ने शुरू की कानूनी लड़ाई, निचली अदालत के फैसले को दी चुनाैती Dhanbad News

9 अक्टूबर 2019 को धनबाद के अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी शिखा अग्रवाल की अदालत ने विधायक समेत पांच आरोपितों को डेढ़ वर्ष की साधारण कारावास एवं 9 हजार रुपये जुर्माना से दंडित किया था।

By MritunjayEdited By: Published: Tue, 05 Nov 2019 08:25 AM (IST)Updated: Tue, 05 Nov 2019 02:33 PM (IST)
सजायाफ्ता का दाग मिटाने को MLA Dhulu Mahto ने शुरू की कानूनी लड़ाई, निचली अदालत के फैसले को दी चुनाैती Dhanbad News
सजायाफ्ता का दाग मिटाने को MLA Dhulu Mahto ने शुरू की कानूनी लड़ाई, निचली अदालत के फैसले को दी चुनाैती Dhanbad News

धनबाद, जेएनएन। वारंटी राजेश गुप्ता को पुलिस हिरासत से छुड़ा लिए जाने तथा सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के मामले में निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा को बाघमारा के विधायक ढुलू महतो समेत पांच आरोपितों ने सेशन कोर्ट में कुल चार अपील दायर कर चुनौती दी है। इस अपील को मंगलवार को सेशन कोर्ट ने सुनवाई के लिए स्वीकृत कर लिया। साथ ही कोर्ट ने अपील के निस्तारण तक जमानत अवधि भी बढ़ा दी है।

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9 अक्टूबर 2019 को धनबाद के अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी शिखा अग्रवाल की अदालत ने विधायक समेत पांच आरोपितों को डेढ़ वर्ष की साधारण कारावास एवं 9 हजार रुपये जुर्माना से दंडित किया था। वहीं अदालत ने मामले के नामजद आरोपित बसंत शर्मा को बरी कर दिया था।

इन्हें मिली थी सजा  : विधायक ढुलू महतो, राजेश गुप्ता, चुनचुन गुप्ता, रामेश्वर महतो, गंगा गुप्ता। 

यह था आरोपः एमिड कोल इंटरप्राइजेज के मुंशी गौरीशंकर सिंह की शिकायत पर पुलिस ने ढुलू महतो के समर्थक राजेश गुप्ता सहित तीन, चार अन्य के खिलाफ रंगदारी का मुकदमा दर्ज किया था। मामले में अदालत से राजेश के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट लेकर कतरास तथा बरोरा पुलिस की संयुक्त टीम ने राजेश को निचितपुर से दबोचा था। खबर मिलते ही ढुलू महतो अपने समर्थकों के साथ वहां गए और राजेश को पुलिस हिरासत से छुड़ा लिया था।  थानेदार आरएन चौधरी की शिकायत पर पुलिस ने ढुलू महतो, राजेश गुप्ता, चुनचुन गुप्ता, रामेश्वर महतो, गंगा गुप्ता, बसंत शर्मा समेत अन्य के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने व अन्य धाराओं में प्राथमिकी कतरास थाना में दर्ज की थी।


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