जल्दी करें Advance Income Tax का भुगतान, आ गया अंतिम दिन
कर दाताओं के मामले में क्रमशः 15 जून 15 सितंबर 15 दिसंबर और 15 मार्च तक वर्तमान आय पर देय कर के 15% 45% 75% और 100% की 4 किश्तों में अग्रिम कर का भुगतान किया जाना जरूरी है।
साहिबगंज, जेएनएन। अग्रिम कर भुगतान की 15 मार्च को अंतिम तिथि है। इसके बाद भुगतान करने पर करदाताओं को ब्याज भी चुकाना होगा। साहिबगंज वार्ड 3 (5) के आयकर अधिकारी राजीव रंजन झा ने साहिबगंज एवं पाकुड़ के आप तमाम करदाताओं से अनुरोध किया है कि अग्रिम आयकर की चौथी किश्त का भुगतान 15 मार्च 2020 तक कर दें।
चौथी किश्त के अग्रिम कर की उचित राशि का भुगतान नहीं होने पर आयकर की धारा 234B एवं 234C के तहत ब्याज चुकाना पड़ता है। इसलिए हम सबों को यह सुनिश्चित करना है कि अग्रिम कर का उचित भुगतान हों एवं सही समय पर हों। कर दाताओं को यह जानना आवश्यक है कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 208 के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति जिसकी अनुमानित कर देयता एक वर्ष के लिए 10,000 रुपए या अधिक है, वह "अग्रिम कर" के रूप में अपने कर का अग्रिम भुगतान करेगा।
गौरतलब हो कि सभी कर दाताओं के मामले में क्रमशः 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च तक वर्तमान आय पर देय कर के 15%, 45%, 75% और 100% की 4 किश्तों में अग्रिम कर का भुगतान किया जाना जरूरी है।