धनबाद जेल में बंद मैनेजर राय को साहिबगंज किया जाएगा शिफ्ट, अदालत ने जेल प्रशासन को दिया आदेश
कोयला कारोबारी राकेश ओझा से रंगदारी मांगने और ब्लैकमेल करने के आरोप में जेल में बंद कोयला किंग मैनेजर राय को धनबाद जेल से साहेबगंज जेल शिफ्ट किया जाएगा। बुधवार को अवर न्यायाधीश राकेश रोशन की अदालत ने जेल प्रशासन को इसकी अनुमति दे दी है।

विधि संवाददाता, धनबाद: कोयला कारोबारी राकेश ओझा से रंगदारी मांगने और ब्लैकमेल करने के आरोप में जेल में बंद कोयला किंग मैनेजर राय को धनबाद जेल से साहेबगंज जेल शिफ्ट किया जाएगा। बुधवार को अवर न्यायाधीश राकेश रोशन की अदालत ने जेल प्रशासन को इसकी अनुमति दे दी है। अदालत का आदेश आते ही मैनेजर राय के अधिवक्ता शाहनवाज ने अदालत में आवेदन देकर कहा कि वह इस आदेश को सेशन कोर्ट में रिवीजन दायर कर चुनौती देंगे, इसलिए उन्हें समय दिया जाए। हालांकि इस आवेदन पर कोई आदेश पारित नहीं हुआ।
इससे पहले मंगलवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान सहायक लोक अभियोजक उमेश दीक्षित ने दलील देते हुए कहा था कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से मैनेजर राय को साहेबगंज जेल भेजने की अनुशंसा की गई है, जिसका विरोध अधिवक्ता शाहनवाज ने करते हुए कहा था कि धनबाद से बाहर के जेल में मैनेजर राय को जान को खतरा है। प्रशासन मैनेजर राय को प्रताड़ित करने के उद्देश्य ऐसा काम कर रही है। जेल आईजी के आदेश पर शनिवार 23 जुलाई को मंडल कारा अधीक्षक ने धनबाद के अदालत से मैनेजर राय को साहेबगंज जेल शिफ्ट करने की अनुमति मांगी थी।
चिटफंड मामले में अरूप ने दायर की जमानत अर्जी
चिटफंड कंपनी बनाकर लोगों से रुपये हड़पने के आरोप में जेल में बंद न्यूज 11 के निदेशक अरूप चटर्जी ने बुधवार को सेशन कोर्ट में जमानत की अर्जी दायर की है। अधिवक्ता शाहनवाज ने बताया की जमानत अर्जी पर 28 जुलाई को सुनवाई होगी। इससे पहले 21 जुलाई को धनबाद के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने इस मामले में उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी।
अरूप की पत्नी समेत तीन लोगों के जमानत आवेदन पर टली सुनवाई
राकेश ओझा से रंगदारी मांगने के मामले में अरूप चटर्जी की पत्नी बेबी चटर्जी, सहयोगी आर. रचना व राकेश कुमार सिन्हा की ओर से दायर अग्रिम जमानत की अर्जी पर बुधवार को सुनवाई टल गई। प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश राम शर्मा की अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम राजकुमार मिश्रा की अदालत में स्थानांतरित कर दिया है। अधिवक्ता मो रफीक ने बताया कि जमानत अर्जी पर गुरुवार को सुनवाई होगी।
धोखाधड़ी के मामले में अरूप को नहीं मिली राहत
धोखाधड़ी के आठ वर्ष पुराने मामले में न्यूज 11 के निदेशक अरूप चटर्जी को बुधवार को अदालत से राहत नहीं मिली। अधिवक्ता शाहनवाज एवं अपर लोक अभियोजक मोहम्मद जब्बार हुसैन की दलील सुनने के बाद मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संजय कुमार सिंह की अदालत ने पुलिस से कांड दैनिकी तलब की है। उसके खिलाफ प्राथमिकी वर्ष 2014 में बैंक मोड़ थाना में दर्ज की गई थी। शास्त्री नगर स्थित क्लासिक आटोमोबाइल के मालिक राजन प्रसाद ने उनपर अमानत में खयानत का आरोप लगाया था।

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