कोर्ट की शरण में पहुंची लव जिहाद पीड़िता, अगवा कर धर्मांतरण कराने का आरोप
एक युवती ने लेदाटांड़ के तीन युवकों के विरुद्ध अपहरण, दुष्कर्म, जबरन धर्म परिवर्तन कराने व एससी-एसटी एक्ट के तहत कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई है।
जागरण संवाददाता, धनबाद। झारखंड में धनबाद की एक युवती ने स्थानीय लेदाटांड़ के तीन युवकों के विरुद्ध अपहरण, दुष्कर्म, जबरन धर्म परिवर्तन कराने व एससी-एसटी एक्ट के तहत धनबाद कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई है। पीड़िता के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने मामले को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है।
इस मामले की शिकायत लेकर पीड़िता पहले पुलिस के पास गई थी। जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उसने कोर्ट में शिकायतवाद दायर किया है। शिकायतवाद के मुताबिक 23 अप्रैल, 2018 की रात करीब तीन बजे पीड़िता अपने घर के सदस्यों के साथ खाना खाने के बाद सोई हुई थी। उसकी बुआ बाहर गई, इसी दौरान आरोपितों ने जबरन उसे घर से उठा लिया। फिर पीड़िता को गोमो स्टेशन ले जाया गया। वहां पर उसे नशीला पदार्थ खिला दिया गया। इससे वह बेहोश हो गई। उसे गोमो से रांची ले जाया गया।
24 अप्रैल, 2018 को पीड़िता को रांची से नासिक ले जाया गया। ट्रेन में जब पीडि़ता ने चिल्लाने का प्रयास किया तो आरोपितों ने चाकू का भय दिखाकर उसे चुप कर दिया और धमकी दी कि यदि हल्ला करेगी तो जान मार देंगे। लेदाटांड़ निवासी गुलाम सरवर उर्फ असलम ने उससे कहा कि यही जिहाद है। शिकायतवाद के मुताबिक, पीड़िता को नासिक के एक मुस्लिम बहुल इलाके में एक कमरे में बंद करके रखा गया था। वहां उससे कई सादे कागजातों पर दस्तखत करा लिए गए थे।
गुलाम सरवर ने उसके साथ लगातार दुष्कर्म किया। 27 अप्रैल को गुलाम सरवर कमरे में एक अज्ञात व्यक्ति को लेकर आया। उस व्यक्ति ने उसके शरीर पर फूंक मारी और कहा कि अब तुम मुसलमान हो गई हो। कहा कि आज से उसका नाम सुमन प्रवीण है और वह अब असलम की पत्नी है। गुलाम सरवर उर्फ असलम व उस व्यक्ति ने उसे जबरन राजी है बोलने के लिए विवश किया। फिर असलम ने उसे जबरदस्ती प्रतिबंधित मांस खाने को कहा। जब उसने खाने से मना किया तो उसे धमकी दी गई कि जान मार कर अल्लाह के पास भेज देंगे। पीडि़ता ने आरोप लगाया है कि उसे मुस्लिम ड्रेस दिया गया तथा कमरे में बंद रखा गया था।
पिता ने किया था अपहरण का केस
शिकायतवाद के मुताबिक, पीड़िता के पिता ने तोपचांची थाना में अपहरण का केस कर दिया था। इस कारण पुलिस पीड़िता की खोज में थी। गिरफ्तारी के भय से चार मई को असलम उसे लेकर महिला थाने पहुंचा। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि उसे डरा धमका कर उसका बयान धारा 164 के तहत कोर्ट में कराया गया। बयान के बाद पुलिस ने आरोपित असलम को थाना से ही छोड़ दिया था। पीड़िता को उसके पिता के हवाले कर दिया गया था। पीड़िता ने इस घटना की शिकायत एसएसपी धनबाद से 28 मई को की थी, परंतु एसएसपी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस कारण विवश होकर उसने कोर्ट में शिकायत की है। शिकायतवाद में गुलाम सरवर के अलावा अपलू अंसारी और राजाबाबू अंसारी को भी आरोपित बनाया गया है।