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Lockdown 4.0: धनबाद ऑरेंज जोन में, पढ़ें किन-किन गतविधियों को मिली अनुमति

झारखंड सरकार ने लॅाकडाउन-चार में आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए हरी झंडी देते हुए कंटेनमेंट जोन छोड़कर उद्योगों से लेकर निजी दफ्तर तक खोलने की अनुमति दे दी है।

By MritunjayEdited By: Published: Tue, 19 May 2020 09:07 AM (IST)Updated: Tue, 19 May 2020 01:44 PM (IST)
Lockdown 4.0: धनबाद ऑरेंज जोन में, पढ़ें किन-किन गतविधियों को मिली अनुमति
Lockdown 4.0: धनबाद ऑरेंज जोन में, पढ़ें किन-किन गतविधियों को मिली अनुमति

धनबाद/ रांची, जेएनएन। देश में लॉकडाउन 4.0 चल रहा है। पहले के तीन लॉकडाउन के मुकाबले इसमें आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति दी गई है। यह अनुमति रेड, ऑरेज और ग्रीन जोन के आधार पर दी गई है। धनबाद ऑरेज जोन में है। इसका फायदा धनबाद को मिलता दिख रहा है। झारखंड सरकार के दिशा-निर्देश के बाद मंगलवार को धनबाद में आर्थिक गतिविधियों को जैसे पंख लग गए। 25 मार्च से बंद पड़ी दुकानें खुलने लगीं। बाजार में पहले के मुकाबले काफी चहल-पहल दिख रहा है। सड़कों पर तो अचानक दौड़ने वाले वाहनों की संख्या बढ़ गई है। 

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झारखंड सरकार ने लॅाकडाउन-चार में आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए हरी झंडी देते हुए कंटेनमेंट जोन छोड़कर उद्योगों से लेकर निजी दफ्तर तक खोलने की अनुमति दे दी है। राजस्व बढ़ाने के लिए शराब दुकानों को खोलने की अनुमति भी मिली है लेकिन इसके लिए तिथि की अधिसूचना उत्पाद विभाग करेगा। इसके अलावा पूरे राज्य में निर्माण कार्य से संबंधित तमाम गतिविधियां शुरू होंगी और इसके लिए आवश्यक सामग्रियों यथा सीमेंट, छड़, ईंट, गिट्टी और बालू के साथ इनके भंडारण के लिए गोदाम खोलने की भी छूट दी गई है। 

राज्य में हार्डवेयर की दुकानों को भी खोलने की इजाजत दे दी है। हालांकि निगम क्षेत्र में ऑटोमाबाइल, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, मोबाइल समेत सभी प्रकार के सर्विस सेंटर के खोलने पर रोक रहेगी। सरकार के इस फैसले से कंटेनमेंट जोन से इतर जहां जनजीवन सामान्य होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को अधिकारियों के साथ मैराथन बैठक के बाद बंदिशों में छूट का एलान किया। तमाम छूट राज्य में प्रभावी होगी लेकिन कंटेनमेंट जोन में नहीं। राज्य के बाहर जाने के लिए अभी भी पास की आवश्यकता होगी।

नगर निगम के बाहर के सर्विस सेंटर खुलेंगे

राज्य के सभी नगर निगम क्षेत्र में फिलहाल सर्विस सेंटरों के खुलने पर रोक रहेगी। ऐसे केंद्रों में मोबाइल, घड़ी, टीवी, सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े उत्पाद कंप्यूटर के सर्विस सेंटर शामिल हैं। इसी प्रकार रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, एयर कूलर आदि की दुकानें भी नगर निगम क्षेत्र के बाहर ही खुल सकेंगी। 

दोपहिया-चार पहिया वाहनों के सर्विस सेंटर बंद ही रहेंगे : प्रदेश में दोपहिया और चार पहिया वाहनों के सर्विस सेंटर फिलहाल बंद ही रहेंगे। औद्योगिक क्षेत्र और नगर निगम क्षेत्र में अन्य आर्थिक गतिविधियों के साथ इन्हें इजाजत नहीं मिलेगी। 

इन गतिविधियों में मिलेगी छूट

- औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योग से जुड़ी गतिविधियां।

- निर्माण कार्य से जुड़ी गतिविधियां।

- गोदाम आदि खुलेंगे। हार्डवेयर, निर्माण से जुड़ी सामग्री की दुकानें खुलेगी।

- किताब दुकानें, स्टेशनरी की दुकानें।

- टेलीकॉम कंपनियों की खुदरा दुकान खुलेंगे।

- निजी दफ्तर खुलेंगे।

- ई-कॉमर्स से जुड़ी गतिविधियां शुरू होंगी। 

- खुदरा शराब की दुकान खोलने पर सहमति। 

- लोग निजी वाहन या टैक्सी किराए पर लेकर एक जिले से दूसरे जिले जा सकेंगे।

 पूर्व में दी गई छूट लागू रहेगी

-कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियां

-आवश्यक वस्तुओं का परिवहन, दवा, ग्रोसरी, खाद्य उत्पाद, कृषि उपकरण आदि से जुड़ी दुकानें। 

-आम व्यक्ति से जुड़ी उपयोगी सामग्री, ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण की गतिविधि, ई-कॉमर्स, ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियां, हॉस्पिटल, नॄसग होम, क्लीनिक, बैंक, एटीएम, इंश्योरेंस कंपनी, बाल गृह, बाल सुधार गृह, ऑनलाइन शिक्षा, मनरेगा, कॉल सेंटर, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया।

तीन जिले रेड व 16 आएंगे ऑरेंज जोन में

राज्य में अब तीन जिले रेड जोन में आ जाएंगे। हालांकि अभी रांची ही इस जोन में चिह्नित है। गढ़वा तथा हजारीबाग में भी अधिक मरीजों के मिलने से दोनों जिले रेड जोन के दायरे में आ गए हैं। इसकी घोषणा बाकी है।

कौन जिला किस जोन में 

रेड जोन : रांची (घोषित), गढ़वा, हजारीबाग (घोषणा बाकी)।

ऑरेंज जोन : धनबाद, गिरिडीह, सिमडेगा, कोडरमा, देवघर, पलामू, जामताड़ा, गोड्डा, दुमका, पूर्वी सिंहभूम, लातेहार, लोहरदगा, रामगढ़, पश्चिमी सिंहभूम तथा गुमला।

ग्रीन जोन : खूंटी, सरायकेला-खरसावां, साहिबगंज, पाकुड़, चतरा, बोकारो (21 दिनों तक नहीं मिला कोई मरीज, घोषणा बाकी)। 

कंटेनमेंट जोन : 63 (रेड या ऑरेंज जोन के जिन क्षेत्रों में कोरोना का संक्रमण मिला है। अभी इसकी परिधि तीन किमी निर्धारित है। अब उपायुक्तों को कंटेनमेंट जोन का निर्धारण कोरोना मरीज तथा उसके संपर्क तथा इनके भौगोलिक फैलाव आदि के आधार पर निर्धारित करना है।)


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