बबलू हत्याकाड में जितेंद्र को उम्र कैद
धनबाद : पत्नी से अवैध संबंध के शक में 22 वर्षीय युवक की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर देने के
धनबाद : पत्नी से अवैध संबंध के शक में 22 वर्षीय युवक की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर देने के आरोपित भुइया पहाड़पुर राजगंज निवासी जितेंद्र कुमार महतो को जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार की अदालत ने सोमवार को अलग-अलग धाराओं में सजा दी है। हत्या करने के लिए उम्र कैद व दस हजार रुपये जुर्माना, जानलेवा हमला के लिए सात वर्ष कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना व गंभीर रूप से घायल करने के लिए पांच साल कैद तथा पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा दी है।
बता दें कि पाच सितंबर को अदालत ने जितेंद्र को दोषी करार दिया था। 23 मई 2016 को जितेंद्र कुमार महतो की पत्नी सुनीता देवी ने बबलू कुमार महतो को फोन करके अपने घर बुलाया था। थोड़ी ही देर बाद बबलू की मा रोबिनी देवी को सूचना मिली कि उसका पुत्र बबलू जितेंद्र के घर में गंभीर रूप से घायल पड़ा है। आसपास के लोगों ने जितेंद्र व उसकी पत्नी सुनीता को भागते देखा था। जितेंद्र के हाथ में लोगों ने कुल्हाड़ी भी देखी थी। आनन-फानन में बबलू को पीएमसीएच ले जाया गया, जहा से डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए उसे बीजीएच रेफर कर दिया। बीजीएच में इलाज के दौरान बबलू की मौत हो गई थी।
रोबिनी की शिकायत पर जितेंद्र के विरुद्ध राजगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोप पत्र में पुलिस ने खुलासा किया था कि बबलू के साथ जितेंद्र की पत्नी का अवैध संबंध था। 23 मई को जब जितेंद्र की पत्नी घर में अकेली थी, तो उसने बबलू को अपने घर बुलाया था। इसी दौरान जितेंद्र घर में आ गया और आवेश में आकर बबलू पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। अभियोजन ने इस मामले में 10 गवाहों का परीक्षण कराया था।