यौन शोषण मामले में भाजपा विधायक को झारखंड HC से भी झटका, जमानत याचिका नामंजूर Dhanbad News
सरकार की ओर से कोर्ट को बताया कि विधायक पर 39 केस चल रहे हैं। यह सूचक को जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। ऐसे में अगर जमानत दी गई तो ये साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ कर सकते है।
धनबाद, जेएनएन। बाघमारा से भाजपा विधायक ढुलू महतो को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जस्टिस एके चौधरी की अदालत ने विधायक की अग्रिम जमानत याचिका को नामंजूर कर दिया। विधायक की ओर से यौन शोषण मामले में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई थी।
भाजपा विधायक की ओर से अदालत में कहा गया कि उन पर झूठा आरोप लगाया गया है और राजनीतिक द्वेष के चलते ऐसा किया गया है। जबकि सरकार की ओर से अधिवक्ता सूरज वर्मा ने कोर्ट को बताया कि इन पर 39 केस चल रहे हैं और यह सूचक को जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। ऐसे में अगर इन्हें जमानत मिलती है तो यह साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। इसके बाद कोर्ट ने विधायक ढुलू महतो की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
बता दें कि इसके पूर्व भी सात मार्च को धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार सिन्हा की अदालत ने विधायक की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विधायक महतो के जमानत पर बहस हुई। इसके बाद कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।
हाईकोर्ट के आदेश पर हुई थी FIR : जिला भाजपा की पूर्व महिला पदाधिकारी ने विधायक पर याैन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए शिकायत की थी। हाईकोर्ट के आदेश पर विधायक के खिलाफ पुलिस ने 4 अक्टूबर 2019 को प्राथमिकी दर्ज की थी। बाद में 15 फरवरी 2020 को पीड़िता बयान दर्ज करा दिया था।
विधायक ने कहा था, 'तुम 18 की लगती हो' : पीड़िता ने न्यायालय को बताया- 'विधायक ने कहा था, तुम 18 साल की लगती हो। कैसे मेनटेन करती हो। इसके बाद विधायक ने गलत काम किया। बयान के मुताबिक जब वो गेस्टहाउस गयी थी तो वहां आनंद शर्मा थे। आनंद शर्मा और अयोध्या ठाकुर ने उससे कई बार कहा था कि ढुलू उसे पसंद करते हैं और उनकी बात मानने पर मालामाल कर देंगे।