धनबाद SNMMCH में दाखिला रद करने के आदेश पर हाई कोर्ट की रोक, ऑनलाइन EWS प्रमाणपत्र अपलोड नहीं होने का मामला
Jharkhand High Court ने शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज, धनबाद में ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र अपलोड न होने के कारण रद्द किए गए मेडिकल दाखिले पर तत्काल रोक लगा दी है।

झारखंड हाई कोर्ट। (फाइल फोटो)
HighLights
हाई कोर्ट ने मेडिकल दाखिला रद्द करने पर रोक लगाई।
ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र अपलोड न होने का मामला था।
छात्र ने दाखिले के समय प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था।
राज्य ब्यूरो, रांची/धनबाद। झारखंड हाई कोर्ट ने शहीद निर्मल महतो मेडिकल कालेज और अस्पताल (SNMMCH) धनबाद में ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किए जाने के आधार पर रद किए गए मेडिकल दाखिले पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। अदालत ने दाखिला रद करने के आदेश को फिलहाल अब स्थगित रखने का निर्देश दिया है।
मामले में छात्र एस राय का दाखिला 11 सितंबर को इस आधार पर रद कर दिया गया था कि आनलाइन प्रक्रिया में ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया गया था। छात्र की ओर से अदालत को बताया गया कि दाखिले के समय ही दो सितंबर को ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र मेडिकल कालेज, धनबाद के समक्ष प्रस्तुत किया गया था और कालेज ने उसे स्वीकार भी कर लिया था।
याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि जब प्रमाण पत्र दाखिले के समय कालेज के समक्ष प्रस्तुत कर स्वीकार कर लिया गया था, तो महज आनलाइन अपलोड नहीं होने के आधार पर दाखिला रद करना उचित नहीं है। मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने 11 सितंबर को जारी दाखिला रद करने के आदेश पर रोक लगा दी है।
