Jharkhand: 27 लाख के घोटाले में उलझे शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो, गिरफ्तारी की तलवार लटकी तो हाई कोर्ट का आदेश दिखा बचे
ऐसे में 27 जनवरी को गिरिडीह कोर्ट ने वारंट निर्गत कर दिया। वारंट को डुमरी थाना भेजा गया। कुछ घंटे के बाद झारखंड हाई कोर्ट का आदेश भी डुमरी थाना आ गया।
गिरिडीह [ दिलीप सिन्हा ]। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो 27 लाख रुपये के गबन में उलझ गए हैं। हाई कोर्ट रांची द्वारा गबन में अगले आदेश तक गिरफ्तारी पर रोक के मंत्री की मुश्किलें कुछ कम जरूर हो गई हैं, लेकिन खत्म नहीं हुआ है। डुमरी के झारखंड कॉमर्स इंटर कॉलेज में गबनन का मामला फिलहाल मंत्री का पीछा करता रहेगा।
हाई कोर्ट का आदेश पहुंचा नहीं और निकल गया गिरफ्तारी वारंट
डुमरी के झारखंड कॉमर्स इंटर कॉलेज में 27 लाख रुपए के गबन के मुकदमे में झारखंड उच्च न्यायालय ने शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। 27 जनवरी को गिरिडीह के न्यायिक दंडाधिकारी एडिट होरो की अदालत ने शिक्षा मंत्री समेत कॉलेज से जुड़े सात लोगों के खिलाफ वारंट निर्गत हुआ। गिरफ्तारी का वारंट थाना पहुंचा तो मंत्री समेत सभी आरोपितों के होश उड़ गए। आनन-फानन में हाई कोर्ट का आदेश गिरिडीह न्यायालय भेजवाया गया। इसके बाद कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट रिकॉल कर लिया। दरअसल, गिरिडीह कोर्ट से वारंट निर्गत होने से पहले ही शिक्षा मंत्री झारखंड उच्च न्यायालय पहुंच गए थे। 20 जनवरी को झारखंड हाई कोर्ट ने इस मुकदमे में अगले आदेश तक शिक्षा मंत्री के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। लेकिन, हाई कोर्ट का आदेश गिरिडीह कोर्ट नहीं पहुंचा। ऐसे में 27 जनवरी को गिरिडीह कोर्ट ने वारंट निर्गत कर दिया। वारंट को डुमरी थाना भेजा गया। कुछ घंटे के बाद झारखंड हाई कोर्ट का आदेश भी डुमरी थाना आ गया। इससे शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार हट गई।
कॉलेज के पूर्व प्राचार्य ने दर्ज कराया है मामला
झारखंड कॉमर्स इंटर कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डेगलाल राम ने गिरिडीह की अदालत में शासी निकाय के अध्यक्ष जगरनाथ महतो समेत सात लोगों के खिलाफ मुकदमा किया था। मुकदमे में आरोप लगाया गया था कि उन्हें साजिश के तहत प्राचार्य के पद से हटाया गया है। शासी निकाय के अध्यक्ष समेत और लोगों ने मिल कर 27 लाख रुपए का गबन किया है। वे इस पर आपत्ति कर रहे थे।
इनके खिलाफ निर्गत हुआ था वारंट
डुमरी में झारखंड कॉमर्स इंटर कॉलेज के शासी निकाय के अध्यक्ष जगरनाथ महतो, तत्कालीन सचिव फूलचंद महतो, भूगोल के व्याख्याता रमेश प्रसाद यादव, शिक्षक प्रतिनिधि प्रताप कुमार यादव, लेखापाल मोतीलाल महतो, कैशियर राजेंद्र कुमार एवं बैंक ऑफ इंडिया की डुमरी शाखा के तत्कालिक प्रबंधक रवींद्र कुमार सिंह।
डुमरी कॉलेज में 27 लाख रुपए के गबन का आरोप निराधार है। झारखंड उच्च न्यायालय ने इस मुकदमे में किसी तरह की कार्रवाई पर रोक लगा दी है।
-जगरनाथ महतो, शिक्षा मंत्री, झारखंड